Income Tax Department ने PAN बनवाने की प्रक्रिया को झंझट मुक्त कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति लंबी कतारों में खड़े हुए बिना 10 मिनट के भीतर पैन प्राप्त कर सकता है।
PAN या Permanent Account Number आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए विभाग ने PAN प्राप्त करने की प्रक्रिया को परेशानी मुक्त कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति लंबी कतारों में खड़े हुए बिना 10 मिनट के भीतर पैन प्राप्त कर सकता है। जांचें कि इसे कैसे प्राप्त करें।
आयकर विभाग ने e-filing portal पर एक नई कार्यक्षमता शुरू की है जो किसी के आधार संख्या के आधार पर निर्धारिती को पैन आवंटित करता है। इस सुविधा का उपयोग एक निर्धारिती द्वारा तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:
1. उसे कभी भी allotted a PAN; नहीं किया गया है;
2. उनका मोबाइल नंबर उनके Aadhaar number से जुड़ा है;
3. उसकी पूरी जन्मतिथि Aadhaar number पर उपलब्ध है; तथा
4. पैन के लिए आवेदन करने की तिथि को वह अवयस्क नहीं होना चाहिए।
तत्काल पैन कैसे प्राप्त करें? How to get instant PAN?
1. https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और होम पेज पर बताए गए ‘Instant E-PAN’ विकल्प पर क्लिक करें।
2. ‘Get New e-PAN’ पर क्लिक करें।
3. आधार नंबर दर्ज करें।
4. आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
5. आधार विवरण की पुष्टि करें।
6. ईमेल-आईडी मान्य करें।
7. Download the e-PAN करें।
साथ ही, आयकर विभाग के अनुसार, ई-पैन प्राप्त करना एक आसान और कागज रहित प्रक्रिया है और भौतिक पैन कार्ड के समान मूल्य रखता है।