PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक 31 मार्च तक जरूर निपटा लें काम, नहीं मिलेगा दोबारा मौका

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PPF NPS and SSY Scheme Investor अगर आपने भी पीपीएफ नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए है। आपको 31 मार्च 2024 से पहले इन योजनाओं के अकाउंट में न्यूनतम निवेश करना है। अगर आप एक वित्त वर्ष में इन स्कीम में बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।

PPF, NPS और SSY में कर दें निवेश

आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ये काम निपटाना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में न्यूनतम पैसा जमा करना होगा। इन योजनाओं के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप न्यूनतम पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस योजना में अधिकतम निवेश की राशि 1.5 लाख रुपये है। सरकार निवेश राशि पर सालाना 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज देती है।

पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। 15 साल तक आप फंड से कोई निकासी नहीं कर सकते हैं। लॉक-इन पीरियड के बाद निवेशक फंड से निकासी कर सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना मे किया है निवेश

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधना है, और यह एक निवेश के रूप में भी काम करता है। सरकार अभी इस पर 8.2 फीसदी का ब्याज दे रही है। आप इसमें 14 साल तक पैसा जमा करते हैं और निवेश के 21 साल पूरा होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं।

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