Income Tax exemption options: इन धाराओं से आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं

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Income Tax: जब भी टैक्‍स बचाने की बात आती है तो लोगों को सेक्‍शन 80C और 80D का खयाल आता है क्‍योंकि ज्‍यादातर लोगों को इन्‍हीं की जानकारी होती है. 80C के तहत, आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं, वहीं सेक्शन 80D चिकित्सा खर्च पर कटौती के लिए है. लेकिन इनके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं, जिनके जरिए आप अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्‍स को बचा सकते हैं.

सेक्शन 80DDB

अगर आपके परिवार को कोई आश्रित व्‍यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी बीमारी पर खर्च की गई रकम भी टैक्‍स में छूट मिलती है. कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स जैसी तमाम बीमारियों को इस लिस्‍ट में शामिल किया गया है. सेक्‍शन 80DDB के तहत आप माता-पिता, जीवनसाथी, बच्‍चे या आश्रित भाई-बहन के इलाज में किए गए खर्च पर आप ये छूट ले सकते हैं. लेकिन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है. उम्र और अन्‍य स्थितियों के हिसाब से ये कटौती 40 हजार से लेकर 1 लाख तक हो सकती है.

सेक्शन 80TTA

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80TTA बचत खाता ब्याज से अर्जित आय पर 10 हजार तक की कटौती प्रदान करता है. यह छूट व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित फैमिली के लिए उपलब्ध है.

सेक्शन 80E

धारा 80E में एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती की सुविधा मिलती है. इसमें महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि लोन किसी व्यक्ति या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए.

सेक्शन 80EE

आयकर अधिनियम की धारा 80 EE में टैक्सपेयर को होम लोन ईएमआई के ब्याज पर 50 हजार रुपये (धारा 24) की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की सुविधा मिलती है. बशर्ते लोन 35 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

सेक्शन 80C

सबसे पहले बात करते हैं आयकर अधिनियम की धारा 80C के बारे में, जिसके जरिए विभिन्न योजनाओं पर निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है. सेक्शन80 C के तहत, आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.

सेक्शन 80G

इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट का फायदा ले सकता है. हालांकि, इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए. खास बात है कि कुछ मामलों में 50 फीसदी तक की टैक्स छूट पाई जा सकती है. दान चेक/ड्राफ्ट या कैश में ​दिया जा सकता है और सर्टिफिकेट के तौर पर इसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए.

सेक्शन 80D

खुद, परिवार और आश्रित माता-पिता की सेहत के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम लेकर आप अपनी आय पर लगने वाले टैक्‍स को बचा सकते हैं. अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप इस सेक्‍शन के तरत खुद का, लाइफ पार्टनर और बच्‍चों का प्रीमियम देकर 25000 रुपए तक की छूट प्राप्‍त कर सकते हैं.  जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, वे सेक्शन 80D के तहत 50 हजार रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. वहीं अगर टैक्‍सपेयर और उनके पैरेंट्स दोनों ही 60 साल से ज्‍यादा उम्र के हैं तो  1 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है.

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