Toll Tax Exemptions: कभी-कभी आप देखते होंगे कि कोई वाहन बिना टोल टैक्स चुकाए फर्राटे से बाहर निकल गया। ऐसे में सोच रहे होंगे कि आखिर किन वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। आखिर किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक लिस्ट जारी की है। जिसमें करीब 25 लोग शामिल हैं। जिन्हें टोल टैकस नहीं चुकाना होता है।
बता दें कि वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराने हेतु टोल टैक्स का उपयोग किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India -NHAI) के नियंत्रण में है। टोल वसूलने के लिए भारत सरकार की ओर से फास्टैग पेश किया गया है जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान प्रक्रिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 11 के मुताबिक, इन गाड़ियों से टोल नहीं वसूला जा सकता-
राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी मैकेनिकल वाहन से टोल नहीं लिया जा सकता. इसके अलावा देश के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों के सफर के दौरान भी टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता. निम्नलिखित लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता.
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधान मंत्री
- किसी राज्य का राज्यपाल
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोक सभा के अध्यक्ष
- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- किसी राज्य का मुख्यमंत्री
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- केंद्रीय राज्य मंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल
- पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला स्टाफ प्रमुख
- किसी राज्य की विधान परिषद का अध्यक्ष
- किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- संसद सदस्य
- सेना कमांडर उप-सेना प्रमुख और अन्य सेवाओं में समकक्ष
- संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार का मुख्य सचिव
- भारत सरकार के सचिव
- सचिव, राज्य परिषद
- सचिव, लोक सभा
- राजकीय दौरे पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति
- किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य अगर वह संबंधित राज्य द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखते हैं
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता, अगर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र दिखता है.