Post Office की स्कीम किसान विकास पत्र पर मिल रहा है 7.50% ब्याज, जानें इसके फायदे और नुकसान

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Post Office Superb Scheme : 5 लाख निवेश करें और मैच्योरिटी पर पाएं 10,00,000, देखें पूरी जानकारी
Post Office Superb Scheme : 5 लाख निवेश करें और मैच्योरिटी पर पाएं 10,00,000, देखें पूरी जानकारी

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस कई छोटी बचत योजनाएं चला रहा है। इसमें निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इन योजनाओं में निवेशकों को काफी अच्छा ब्याज मिल रहा है। वहीं, पोस्ट ऑफिस की ओर से एक ऐसी स्कीम भी चलाई जा रही है जिसमें पैसा दोगुना हो जाता है।

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पोस्ट ऑफिस कई छोटी बचत योजनाएं चला रहा है। इसमें निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इन योजनाओं में निवेशकों को काफी अच्छा ब्याज मिल रहा है। वहीं, पोस्ट ऑफिस की ओर से एक ऐसी योजना भी चलाई जा रही है जिसमें पैसा दोगुना हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना का नाम किसान विकास पत्र है।

किसान विकास पत्र पर फिलहाल 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। यह दर पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बराबर है। मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से किसान विकास पत्र स्कीम में पैसा 115 महीने यानी 10 साल और 3 महीने में दोगुना हो रहा है। यहां हम आपको किसान विकास पत्र में निवेश के फायदे और नुकसान के बारे में बता रहे हैं।

एक साथ जमा करना होता है पैसा

किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें एक साथ पैसा लगाना होता है। यहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में उपलब्ध है, यानी आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज को 7.2 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी सालाना कर दिया था।

कौन कर सकता है निवेश?

किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वाइंट अकाउंट की भी सेवा है। वहीं, यह योजना नाबालिगों के लिए भी उपलब्ध है। नाबालिग खाते की देखभाल माता-पिता को करनी होती है। यह योजना एनआरआई को छोड़कर हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या ट्रस्ट के लिए भी लागू है। इसमें निवेश करने के लिए 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये के सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है।

केवीपी के ब्याज पर टैक्स लाभ नहीं मिलता

किसान विकास पत्र में निवेश करने पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस योजना में जमा किए गए पैसे पर आपको कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता।

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