सरकार द्वारा चलाई जा रही नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद भी आमदनी को सुनिश्चित करती है।
इस योजना के लिए आपको वर्किंग लाइफ के दौरान इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बता दें कि NPS में आपकी जमा राशि में से आप 60 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं और बाकी का 40 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना में चला जाता है।
बता दें कि एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका अकाउंट कोई भी नागरिक ऑनलाइन तरीके से खोल सकता है।
NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, PAN Card और KYC बेस्ड डिटेल की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि आप अपने NPS अकाउंट में दो तरह से पैसे डाल सकते हैं। पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2।
बताते चले कि टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट है और टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है।
अकाउंट के रजिस्ट्रेशन करते समय आपको NPS टियर 1 खाते में कम से कम अमाउंट 500 और NPS टियर 2 अकाउंट के तहत न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होता है।
आपको बता दें कि इन दोनो अकाउंट को चालू रखने के लिए खाताधारक को हर साल कुछ अमाउंट निवेश करते रहना होता है।
अगर आप वार्षिक राशि हर साल एनपीएस अकाउंट (NPS Account Minimum Contribution) में नहीं डालते तो ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज (NPS Account Freeze) या इनएक्टिव हो सकता है।
फ्रीज अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें
- आपको UOS-S10-A फॉर्म भरकर जमा करना होगा। आपका अकाउंट जिस पोस्ट ऑफिस में है वहां आपको यह फॉर्म आसानी से मिल जाएगा।
- आप चाहें तो इस लिंक (https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf) पर क्लिक करके भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- आपको फॉर्म के साथ PRAN कार्ड की कॉपी भी अटैच करनी होगी। इसके साथ आपको सालाना योगदान और पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
- अब आप फॉर्म को जमा कर दें जिसके बाद अधिकारी आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके पीआरएएन को दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा।