LTC New Rule: अब ये कर्मचारी ही उठा पाएंगे लीव ट्रैवल कंसेशन का फायदा, नियमों में बदलाव ,आदेश जारी

LTC New Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी के नियमों में बदलाव कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DopT) ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

क्या केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी एलटीसी के लिए पात्र होंगे? LTC के नियम और शर्तें क्या हैं? यहां आपको सरकार के LTC से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Follow Now

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC क्या है?

30 अप्रैल 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार LTC योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए चार साल के ब्लॉक के दौरान अपने होम टाउन या या भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एक रियायती ट्रैवल सर्विस है। योजना के निमयों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के पास या तो दो साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन एलटीसी का फायदा उठाने का विकल्प है या दो साल में एक बार अपने होम टाउन का दौरा करने और दो साल के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान में घूमने का विकल्प है।

ये भी पढ़ें: Income Tax विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर पेश किया एक नया फीचर

OM के अनुसार इन्हें मिलेगा LTC

1. जो सिविल सर्विस के मामलों के संबंध में डिफेंस सर्विस में सिविलियन सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं।

2. जो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार के साथ डेप्यूटेशन पर हैं।

3. जिन्हें कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर रखा गया है।

4. जिन्हें रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी दी गई है।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा LTC

1. सरकारी कर्मचारी जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।

2. कैजुअल और डेली रोजगार वाले व्यक्ति।

3. आकस्मिक खर्च से पेंमेंट पाने वाला व्यक्ति।

4. रेलवे कर्मचारी

5. सशस्त्र बलों के सदस्य

6. विदेश में भारतीय मिशनों में स्थानीय भर्तियां

7. व्यक्ति छुट्टी के दौरान या अन्यथा उपलब्ध किसी अन्य प्रकार के ट्रैवल कंसेशन के लिए पात्र है।

ये भी पढ़ें:- Weather Update: मौसम विभाग ने अगले तीन दिन आंधी और बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट