ITR Filing Update! क्या अब 12 लाख से कम आय वालों को भी ITR दाखिल करना होगा? पढ़ें पूरी जानकारी

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ITR Filing Update! क्या अब 12 लाख से कम आय वालों को भी ITR दाखिल करना होगा? पढ़ें पूरी जानकारी
ITR Filing Update! क्या अब 12 लाख से कम आय वालों को भी ITR दाखिल करना होगा? पढ़ें पूरी जानकारी

ITR Filing Update: वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जीरो टैक्स देनदारी का फायदा सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था में ही मिलेगा, जो 2023-24 से डिफॉल्ट सिस्टम के तौर पर लागू है। इसके फायदे के लिए ITR फाइल करना होगा।

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ITR Filing Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। जबकि पहले 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह जीरो टैक्स देनदारी सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था पर लागू होती है, जो 2023-24 से डिफॉल्ट सिस्टम के तौर पर लागू है। टैक्स स्लैब में इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए व्यक्तियों को सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है।

पहले 12 लाख रुपये सालाना पर इतना देना होता था टैक्स

पहले नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति को आम तौर पर करीब 80,000 रुपये टैक्स देना होता था. अब बजट में नए ऐलान के बाद टैक्स छूट का दावा करने के लिए ITR दाखिल करना होगा. बिजनेस टुडे से इस बारे में बात करते हुए सीए (डॉ.) सुरेश सुराना ने बताया कि 12 लाख रुपये से कम आय होने पर भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.

करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने पर छूट तभी मिलती है, जब मूल छूट सीमा का उल्लंघन न किया गया हो. यह सीमा सामान्य नागरिकों (60 वर्ष से कम आयु) के लिए 2.5 लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों (60 से 79 वर्ष आयु) के लिए 3 लाख रुपये, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए 5 लाख रुपये और नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी व्यक्तियों के लिए 4 लाख रुपये है. इसके अलावा कुछ अन्य मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करते हुए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, भले ही कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक न हो, जैसे-

  • बैंक में चालू बचत खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि
  • जिनका बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक है
  • जिनका विदेश यात्रा पर खर्च 2 लाख रुपये से अधिक है

नई कर प्रणाली में किए गए बदलावों का उद्देश्य 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त बनाना तथा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत का नया कर स्लैब लागू करना है। नया स्लैब ढांचा इस प्रकार है-

  • 0 – 4,00,000 रुपये तक – 0%
  • 4,00,001 – 8,00,000 रुपये तक – 5%
  • 8,00,001 – 12,00,000 रुपये तक – 10%
  • 12,00,001 – 16,00,000 रुपये तक – 15%
  • 16,00,001 – 20,00,000 रुपये तक – 20%
  • 20,00,001 – 24,00,000 रुपये तक – 25%
  • 24,00,001 रुपये और उससे अधिक – 30%

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