Home India Cash limit at home : घर में इस लिमिट से ज्यादा मिला...

Cash limit at home : घर में इस लिमिट से ज्यादा मिला कैश तो इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई, जानिये नियम

0
762
Cash limit at home : घर में इस लिमिट से ज्यादा मिला कैश तो इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई, जानिये नियम
Cash limit at home : घर में इस लिमिट से ज्यादा मिला कैश तो इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई, जानिये नियम

Cash Rules: सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी (CBDT) और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

कोविड के बाद से डिजिटल ट्रांजेक्शन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. लेकिन अब भी कई लोग ट्रांजेक्शन कैश में करना ज्यादा पसंद करते हैं. इसलिए कई लोग पूरे महीने का खर्च एक बार में ही ATM से निकाल लेते हैं और कई महिलाएं अब भी अपनी सेविंग्स के लिए बैंक नहीं बल्कि अपनी अलमारी का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने के बारे में इनकम टैक्स का क्या नियम है? चलिए आज उसी के बारे में जानते हैं.

घर में कितना कैश रख सकते हैं?

सबसे पहले आपको बता दें कि  आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं. इस पर कोई पाबंदी या रोक नहीं है. लेकिन एब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या घर में एक लिमिट से ज्यादा कैश रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है? इस सवाल का जवाब है, नहीं. लेकिन अगर कोई शख्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ जाए तो फिर उसे बताना होगा कि घर में मौजूद पैसों का सोर्स क्या है?

जमा पैसे का वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट्स दिखाना अनिवार्य

इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के मुताबिक, अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. यानी पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बस वो पैसा आपके पास कहां से आया है उसे दिखाने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.

सही जानकारी न देने पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है. आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश (Undisclosed Cash) मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद हुआ है उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है.

टैक्स चोरी करने पर जब्त हो सकता है जमा पैसा

सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है. अगर ऐसे में व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा-जोखा आईटीआर में सही तरह से किया गया हो तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता.

लेकिन अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी  कर रहा होता है तो इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत ये एजेंसियां छापा मारकर (Income Tax Raid) उसके घर से भारी मात्रा में बरामद कैश  जब्त  कर सकती है.

कैश से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें

नियमों के मुताबिक, आपको बैंक से एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना होगा. आप खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं. अगर आप कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.

This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.