Wrong UPI payment: क्या आपने गलती से किसी गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर कार्रवाई करते हैं, तो NPCI और RBI की मदद से आपके पैसे वापस पाना संभव है – जानिए पूरी प्रक्रिया।
UPI Refund Process: भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI (Unified Payments Interface) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही, गलती से किसी गलत UPI ID पर पैसे भेजने जैसी घटनाएं भी आम होती जा रही हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, तो पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना है।
गलत UPI ID पर पैसे जाने के बाद क्या करें?
अगर आपने किसी गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं, तो कुछ काम तुरंत कर लेने चाहिए। सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपके पास सबूत हो। फिर अपनी बैंक शाखा में जाएं या बैंक को कॉल करें और ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें – जैसे भेजने वाले और पाने वाले की जानकारी, तारीख, समय और रकम।
आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत तीन दिन के अंदर करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।
NPCI से ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
NPCI ने UPI से जुड़ी समस्याओं के लिए एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। आप इस पर इस तरह शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- चरण 1: NPCI UPI विवाद निवारण पर जाएँ।
- चरण 2: ‘विवाद’ टैब चुनें।
- चरण 3: लेन-देन का प्रकार चुनें – ‘व्यक्ति-से-व्यक्ति’ या ‘व्यक्ति-से-व्यापारी’
- चरण 4: आवश्यक जानकारी भरें। जैसे कि लेन-देन आईडी, बैंक का नाम, UPI आईडी, भेजी गई राशि, तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी।
- चरण 5: फॉर्म जमा करें।
इसके बाद, NPCI आपकी शिकायत की जाँच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।
UPI की सीमा के बारे में जानना भी ज़रूरी है
UPI में भी लेन-देन की सीमा होती है, जिसे जानना ज़रूरी है ताकि बड़ी रकम की गलतियों से बचा जा सके:
- सामान्य हस्तांतरण: प्रति लेन-देन ₹ 1 लाख तक
- बीमा या पूंजी बाजार भुगतान: ₹ 2 लाख
- IPO आवेदन: ₹ 5 लाख तक
- (नोट: यह सीमा बैंक के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है।)
अगर NPCI समस्या का समाधान नहीं करता है तो क्या होगा?
अगर बैंक या NPCI 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप मामले को RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास ले जा सकते हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो ग्राहक और बैंक के बीच विवादों का समाधान करता है। आप RBI की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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