आज हम आपको senior citizens को टैक्स बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन बताते हैं, जिसके जरिए आप लाखों की सेविंग कर सकते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत आप टैक्स सेविंग्स एफडी (Tax-saving fixed deposits) में पैसा बचा सकते हैं. इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं. इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉजिट में पैसा लगाना होगा.
senior citizens या फिर 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग Income Tax के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके साथ ही हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक के डिडक्शन का भी क्लेम कर सकते हैं. यह टैक्स कटौती FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी लागू होती है.
क्या कटता है TDS?
बता दें Tax Saving Fixed Deposit पर अगर आपको हर साल 40,000 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है तो ऐसे में आपको टैक्स चुकाना होगा, लेकिन senior citizen के केस में यह discount की लिमिट 50,000 रुपये तक है. मैच्योरिटी पर बैंक ग्राहकों को TDS काटकर के बाकी पैसे का पेमेंट करता है.
टैक्स-सेविंग एफडी में निवेश करें
आप Tax Saving Fixed Deposit में डेढ़ लाख तक का ही निवेश कर सकते हैं. ऐसे में आप अपना सारा पैसा एक अकाउंट में डालने की जगह इसे छोट-छोटे हिस्सों में बांट कर टैक्स-सेविंग एफडी में निवेश करें, जिससे आपको पूरी तरह से छूट का फायदा मिल सके.
ये एफडी हर 5 साल बाद मैच्योर हो जाती हैं
tax saving FD की अवधि 5 साल की होती है. ये एफडी हर 5 साल बाद मैच्योर हो जाती हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक तरह की Cumulative Fixed Deposit होता है, जिसमें आपको ब्याज का भुगतान 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर होता है. अगर लॉकइन पीरियड में ही FD होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की छूट है.
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