Tax Free Income : हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है और इसके लिए कई उपाय करता है। लेकिन कुछ आय ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता (some incomes which are not taxed)। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं होता। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-
Tax Free Income हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है और इसके लिए कई उपाय करता है। लेकिन कुछ आय ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता (some incomes which are not taxed)। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं होता। बस आपको जानकारी होनी चाहिए, यह कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती।
विरासत या वसीयत में मिली दौलत-
अगर माता-पिता से आपको दौलत, जेवरात या नकदी मिलती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि वसीयत के माध्यम से रकम मिली है, तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, आपकी संपत्ति से होने वाली आय पर आपको टैक्स देना आवश्यक है (You are required to pay tax on the income you earn from your property)। इसलिए विरासत में मिली संपत्तियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। (inherited wealth)
पार्टनरशिप फर्म से मिला मुनाफा-
अगर आप किसी कंपनी में साझीदार हैं और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट (share of profit) के तौर पर कोई रकम मिलती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल, इस रकम पर आपकी पार्टनरशिप (partnership) वाली फर्म पहले ही टैक्स चुका चुकी होती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ फर्म के मुनाफे पर है। अगर आपको फर्म से सैलरी मिलती है, तो उस टैक्स देना होगा।
शादी में मिलने वाला उपहार-
आपको शादी में दोस्त या रिश्तेदारों से जो भी उपहार (Gift) मिलता है, उस पर कोई टैक्स (no tax) नहीं देना होता। लेकिन, यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी आज है और आपको छह महीने बाद गिफ्ट मिले, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50 हजार रुपये से अधिक हो, तब भी टैक्स (tax) लगेगा।
शेयर या इक्विटी MF से मिला रिटर्न-
अगर आपने शेयर (share) या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश (mutual fund investment) किया है, तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपये का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस रिटर्न का कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) के तहत होती है। हालांकि, इससे अधिक के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगता है।
जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी वाली रकम-
अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life insurance policy) खरीदी है, तो क्लेम या मैच्योरिटी (maturity) वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री (tax free) होती है। हालांकि, शर्त यह है कि पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अस्योर्ड के 10 प्रतिशत से अधिक ना हो। अगर यह इससे अधिक हुआ, तो अतिरिक्त रकम पर टैस्स लगेगा। कुछ मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत तक हो सकती है।
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