Retirement Age Hike : हो गया बड़ा ऐलान अब रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल बड़ा दिया गया है, अब इतने साल में होगा रिटायरमेंट

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Retirement Age Hike : हो गया बड़ा ऐलान अब रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल बड़ा दिया गया है, अब इतने साल में होगा रिटायरमेंट
Retirement Age Hike : हो गया बड़ा ऐलान अब रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल बड़ा दिया गया है, अब इतने साल में होगा रिटायरमेंट

Retirement Age Hike : रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश 65 वर्ष में अब कर्मचारी रिटायर होंगे। इस समय में आदेश जारी किया गया पंजाब के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है।

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पंजाब राज्य की भगवंत मान सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में 3 वर्ष की भर्ती कर दिया है। जिसके बाद रिटायरमेंट में सीमा 62 वर्ष बढ़कर 65 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब की भगवत मान मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कैबिनेट के फैसले के अनुसार एमबीबीएस और बी के छात्रों को पढ़ने वाले प्रोफेसर की जो सेवानिवृत्ति उम्र है 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया गया है।

रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर हुआ सबसे बड़ा फैसला

रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ोतरी को लेकर जो यह आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र सीमा कर दिया गया है और मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशल डॉक्टर के रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 वर्ष थी यह बढाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दिया जाता है कि इस फैसले के बाद पंजाब राज्य में अन्य कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाये लेकिन सरकार ने अभी उम्र सीमा को नहीं बढ़ाया है।

इन डॉक्टरों को दिया जाएगा 7 वर्ष का एक्सटेंशन

भगवान मानसिंह कैबिनेट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 18 वर्ष की उम्र में इस स्पेशल डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 वर्ष के उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी कि 7 वर्ष के लिए चाहे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कांटेक्ट पर यहां पर काम कर सकते हैं। 58 वर्ष की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि आखिरी वेतन होगा उसे ध्यान में रखते हुए कांटेक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अध्यादेश को मजदूरी भी प्रदान कर दिया है।

रिटायरमेंट सीमा हेतु अध्यादेश को मिल गई मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पंजाब ला ऑफिसर्स एक्ट 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के जो उम्मीदवार है अनुभाग कार्यालय पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्त हेतु आई मानदंडों में यहां पर छूट प्रदान करना है अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर सीनियर एडवोकेट, जनरल एडिशनल एडवोकेट, जनरल सीनियर डिप्टी एडवोकेट, जनरल और डिप्टी एडवोकेट, जनरल असिस्टेंट एडवोकेट, जनरल और एडवोकेट जनरल के पदों पर यह पूरी तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा।

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