RBI के निर्देशानुसार, गुरुवार 1 मई 2025 से बैंक ATM चार्जेज की संशोधित फीस लागू कर रहे हैं. बैंकों के इस कदम से फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ATM से कैश निकालना महंगा हो जाएगा. आपको बता दें कि 28 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्री लिमिट खत्म होने के बाद चार्जेज में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, कोई भी ग्राहक अपने बैंक के ATM से एक महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय मिलाकर) कर सकता है. आज से फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद अब आपको हर ट्रांजेक्शन पर 2 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना होगा. नए नियमों के लागू होने से फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अब हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मार्च को अधिसूचना जारी की
आरबीआई की 28 मार्च, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, “एटीएम इंटरचेंज शुल्क एटीएम नेटवर्क द्वारा तय किया जाएगा। मुफ़्त सीमा के बाद, प्रत्येक लेनदेन पर ग्राहक से अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा। लागू कर, यदि कोई हो, अलग से देय होंगे। ये निर्देश, आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के साथ, कैश रीसाइकिलर मशीनों पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होंगे,” आरबीआई ने कहा था।
मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सकेंगे
नए नियमों के मुताबिक, अगर आप किसी दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेट्रो शहरों में एक महीने में अधिकतम 3 फ्री ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो शहरों में अधिकतम 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। अगर आप अपने बैंक का ATM इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट पार होने के बाद आपको हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये का चार्ज देना होगा। फिलहाल फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 21 रुपये चार्ज कर सकता है। आपको बता दें कि इस फैसले से उन बैंक ग्राहकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो महीने में कई बार ATM का इस्तेमाल कर कैश निकालते हैं या कोई दूसरी सेवा लेते हैं।
इन बैंकों ने आज से लागू किए नए नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक समेत कई बैंकों ने आज से अपने ग्राहकों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। बैंकों ने बताया कि फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये+जीएसटी देना होगा। पीएनबी के मुताबिक, गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन पर 11 रुपये देने होंगे।