PF claim settlement rules changed: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
संगठन ने उन मामलों में राहत प्रदान की है, जहां ईपीएफओ सदस्य (EPFO members) की मृत्यु हो गई है और उसका आधार पीएफ खाते (PF Accounts) से जुड़ा नहीं है या जानकारी मेल नहीं खा रही है। अब उनके नॉमिनी बिना आधार डिटेल के भी अपने पीएफ खाते से रकम प्राप्त कर सकेंगे.
ईपीएफओ (EPFO) ने हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ (EPFO) के अनुसार, ईपीएफ सदस्यों (EPF members) की मृत्यु के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को लिंक करने और सत्यापित करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ईपीएफ सदस्य (EPF members) के नॉमिनी को भुगतान करने में देरी होती थी.
क्षेत्रीय अधिकारी देंगे मंजूरी
ईपीएफओ (EPFO) के अनुसार, चूंकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को लिंक किए बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है. इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक और दावेदारों की सदस्यता की भी जांच की जाएगी.
नियम यहां लागू होंगे
ये नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां ईपीएफ यूएएन (EPF UAN) में सदस्य का विवरण सही है, लेकिन आधार डेटा में गलत है। वहीं, अगर आधार में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है, तो नॉमिनी को इसके लिए एक अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नामांकित व्यक्ति को आधार जमा करने की अनुमति होगी
यदि किसी सदस्य की आधार विवरण दर्ज किए बिना मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेजा जाएगा और उसे हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, ऐसे मामलों में जहां मृत सदस्य ने नामांकित व्यक्ति नहीं बनाया है, परिवार के सदस्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अपना आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
यहां दिक्कतें होती थीं
1. आधार में गलत विवरण या आधार में तकनीकी समस्याएं
2. आधार नंबर को निष्क्रिय करना
3. आधार का यूएएन में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाना
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