EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए हर सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने, अकाउंट को ट्रांसफर करने और क्लेम सहित हर काम आप ऑनलाइ कर सकते हैं। अब आपको इन कामों के लिए ईपीएफओ ऑफिस का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है
ईपीएफओ (EPFO) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। अपने इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने, अकाउंट को ट्रांसफर करने और क्लेम सहित हर काम आप ऑनलाइ कर सकते हैं। अब आपको इन कामों के लिए ईपीएफओ ऑफिस का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एंप्लॉयीज ईपीएफ में कंट्रिब्यूट करते हैं। ज्यादातर सुविधाएं ईपीएफओ के ऑनलाइन कर देने से करोड़ों सब्सक्राइबर्स को फायदा हुआ है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
इनएक्टिव अकाउंट का मतलब क्या है?
अगर ईपीएफ (EPF) अकाउंट में लगातार 36 महीनों तक एंप्लॉयी या एंप्लॉयर की तरफ से कंट्रिब्यूशन नहीं किया जाता है तो वह सक्रिय नहीं रह जाता है। कई बार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग नौकरी बदलने के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कराते हैं। इससे उनके अकाउंट में कंट्रिब्यूशन होना बंद हो जाता है। तीन साल के बाद यह अकाउंट सक्रिय नहीं रह जाता है। हालांकि, इनमें जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहता है।
इनएक्टिव अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करें?
इसके लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपका यूनिवर्स ल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक है या नहीं। यूएएन वह यूनिक नंबर है, जो हर ईपीएफ अकाउंट को ईपीएफओ की तरफ से मिलता है। आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने KYC डिटेल को अपडेट कर सकते हैं।
अकाउंट ट्रांसफर के लिए कैसे करें क्लेम?
अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको अपने ईपीएफ अकाउंट को पुराने एंप्लॉयर से नए एंप्लॉयर के पास ट्रांसफर कराना होगा। आप ईपीएफओ (EPFO) के यूनिफाइड पोर्टल पर लॉग-इन कर इसके लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट सब्मिट करना होगा। फिर इसे अपने एंप्लॉयर के जरिए वेरिफाइ करना होगा। इसमें दो से तीन हफ्तों का समय लग सकता है। अकाउंट ट्रांसफर होने की सूचना आपको एसएमएस से मिल जाएगी।
ईपीएफ अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं?
अगर आप दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, रिटायर होने के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास स्थितियों में नौकरी में रहने के दौरान कुछ पैसे अकाउंट से निकालने की इजाजत है। इनमें बीमारी का इलाज, शादी, घर खरीदने या एजुकेशन शामिल हैं।
क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?
आप ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यूएएन और पासवर्ड होना चाहिए। अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद आपको ‘ऑनलाइन सर्विस’ टैब को सेलेक्ट करना होगा।
फिर आपको सही क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको बैंक और आधार की डिटेल वेरिफाइ करनी होगी। इसके बाद आपको पैसे निकालने की वजह बतानी होगी। फिर जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के बाद आप क्लेम सब्मिट कर सकते हैं। आपका क्लेम आपके मोबाइल फोन पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के जरिए ऑथेंटिकेट होगा।
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