Old Pension! सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए आई बड़ी खुशखबरी! पुरानी पेंशन को लेकर कैब‍िनेट का बड़ा फैसला….

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Government Employees : पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है, पेंशन राशि पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जाने वाला महंगाई राहत भत्ता भी लागू होता है, बताया जा रहा है कि अब फिर कुछ सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन का ऐलान कर दिया है, आइए खबर में जानते है पूरी जानकारी।

अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या आपका कोई फैम‍िली मेंबर सरकारी जॉब में है तो बड़ा अपडेट है. सरकारी कर्मचार‍ियों (government employees) की तरफ से लंबे समय से की जा रही पुरानी पेंशन की मांग पर महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) ने फैसला कर ल‍िया है.

सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली(restoration of old pension) पर मंजूरी दे दी है. महाराष्‍ट्र कैब‍िनेट की तरफ से ज‍िस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है, उसके तहत नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठाने का विकल्प द‍िया जाएगा.

OPS की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे कर्मचारी

सरकार की तरफ से यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद आया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से बताया गया क‍ि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस (OPS) का विकल्प प्रदान करता है.

इन 26,000 सरकारी कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा फायदा

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी यून‍ियन (Maharashtra Government Employees Union) के सेक्रेटरी व‍िश्‍वास काटकर ने बताया क‍ि ‘कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था. लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला.

इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा.’ कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के अंदर ओपीएस और न्‍यू पेंशन स्‍कीम के बीच चयन करने और अगले दो महीने में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है.

पुरानी पेंशन योजना क्‍या है?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को सरकार की तरफ से 1952 में शुरू क‍िया गया था. योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है. पेंशन राशि पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जाने वाला महंगाई राहत भत्ता भी लागू होता है. पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) के तहत, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पर‍िवार को भी पेंशन म‍िलने का प्रावधान है. ओपीएस को कर्मचारियों (employees from ops) के लिए ज्‍यादा फायदेमंद माना जाता है क्‍योंक‍ि यह उन्हें र‍िटायरमेंट के बाद एक नियमित आय की गारंटी देती है.

क्‍या है नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम ?

नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) को पुरानी पेंशन योजना की जगह 1 जनवरी 2004 से लागू क‍िया गया था. NPS एक न‍िश्‍च‍ित-योगदान वाली पेंशन स्‍कीम है. इसका अर्थ है क‍ि कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक न‍िश्‍च‍ित राशि का योगदान करते हैं.

र‍िटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को उनकी तरफ से किये गए न‍िवेश के आधार पर पेंशन मिलती है. हालांकि, इसको पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले कम फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, यह कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी की गारंटी नहीं देती है. प‍िछले काफी समय से कई राज्‍यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

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