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NPS Withdrawal Rules: राष्ट्रीय पेंशन खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर! 1 फरवरी से ये नियम बदल जाएगा

January 31, 2024 by Bhupendra Pratap

NPS निकासी नियम बदल रहे हैं: 1 फरवरी से एनपीएस से जुड़े निकासी नियमों में अहम बदलाव होगा। इसके बारे में और जानें.

National Pension System Withdrawal Rules : एनपीएस धारकों यानी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम के तहत खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है1 फरवरी से एनपीएस (NPS) से जुड़े अहम नियम में बदलाव (NPS Withdrawal Rubles Changeing) होने जा रहा है. अगले महीने से एनपीएस अकाउंट (NPS Account) से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PF RDA) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 फरवरी से एनपीएस खाताधारकों (NPS Account Holders) के लिए एनपीएस निकासी नियमों में बदलाव (Changes in NPS withdrawal rules) होगा। अब खाताधारक अगले महीने से जमा राशि का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकेंगे.

खाते से कब निकाला जा सकता है पैसा?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PF RDA) द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, एनपीएस खाताधारक (NPS Account Holder) बच्चों की शिक्षा, शादी के खर्च, घर खरीदने के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 प्रतिशत ही निकाल सकेंगे।

चिकित्सा व्यय आदि ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे. इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी एनपीएस अकाउंट (NPS Account) से पैसे निकाले जा सकते हैं.

NPS खाते से निकासी की प्रक्रिया क्या है?

  • यदि कोई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाताधारक अपने खाते से पैसा निकालना चाहता है, तो आपको पहले कारण सहित निकासी अनुरोध दर्ज करना होगा।
  • यदि खाताधारक किसी बीमारी से पीड़ित है, तो मास्टर सर्कुलर के पैरा 6 (डी) के तहत, उसके परिवार के सदस्य को आंशिक निकासी के लिए निकासी अनुरोध प्रस्तुत करने का अधिकार है।
  • निकासी अनुरोध दाखिल करते समय खाताधारक को निकासी का कारण बताना होगा।
  • इसके बाद CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी निकासी अनुरोध की जांच करेगी और फिर उस पर कार्रवाई करेगी।
  • अगर सारी जानकारी सही पाई गई तो कुछ ही दिनों में पैसा खाताधारक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

NPS खाते से निकासी के लिए ‘ये’ शर्तें पूरी करनी होंगी

1. एनपीएस खाते से पैसा निकालने के लिए आपका खाता कम से कम 3 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए।

2. निकाली गई राशि खाते में जमा धनराशि के एक चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. एक ग्राहक केवल तीन बार ही खाते से आंशिक रकम निकाल सकता है।

Categories Business, Featured, India Tags National Pension System, National Pension System Withdrawal Rules, NPS Account, NPS Account Holder, NPS Withdrawal, NPSWithdrawal Rubles Changeing
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