New Pension Rules: केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब वे भारत के किसी भी कोने से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से आसानी से पेंशन निकाल सकेंगे.
EPFO approves CPPS : भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े देश के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को नए साल का तोहफा दिया है. सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी दे दी है. EPFO द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे. यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई है.
केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब वे भारत के किसी भी कोने से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से आसानी से पेंशन निकाल सकेंगे. केंद्र सरकार ने सितंबर में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब इसे 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है।
जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्र में पायलट रन सफल-(Pilot run successful in Jammu, Srinagar and Karnal area)
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के पायलट रन के तहत अक्टूबर में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्र के 49000 से अधिक EPS पेंशनरों को करीब 11 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में दिए गए हैं और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
कहीं से भी निकाल सकेंगे पेंशन, PPO ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं-(You can withdraw pension from anywhere, there is no need to transfer PPO)
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू होने पर इसका लाभ उन पेंशनरों को ज्यादा मिलेगा जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं, खास बात यह है कि ऐसे पेंशनरों को अब बैंक या ब्रांच बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह है CPPS सिस्टम-(This is the CPPS system)
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS एक ऐसी सुविधा है जो पेंशनभोगियों को भारत में कहीं भी पेंशन भुगतान करने की सुविधा देती है, इसमें पेंशनभोगियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या बैंक में पेंशन भुगतान आदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे सबसे अधिक लाभ उन पेंशनभोगियों को होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर या पैतृक गांव चले जाते हैं।
पुरानी पेंशन वितरण प्रणाली में ये थीं दिक्कतें-(These were the problems in the old pension distribution system)
आपको बता दें कि अभी तक जो पेंशन वितरण प्रणाली प्रचलित थी वह विकेंद्रीकृत थी, इसमें EPFO के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का अनुबंध केवल 3 या 4 बैंकों से था, जहां से पेंशनभोगी अपनी पेंशन निकाल सकते थे, इसमें पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाना पड़ता था, शहर बदलने पर पेंशन भुगतान के लिए उसी बैंक की दूसरी शाखा से PPO ट्रांसफर करवाना पड़ता था, अब ये सभी झंझट दूर हो गए हैं, नए साल में पेंशनभोगियों के लिहाज से यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है।