ITR Filing: बड़ी खबर!ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, यहां जानें

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ITR फाइल करने से पहले जान लीजिए New Tax Regime के 6 बड़े बदलाव, नही तो होगी दिक्कत
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income tax return filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR ) दाखिल करने का समय 31 जुलाई 2024 तक है। करदाताओं के पास आईटीआर (ITR ) दाखिल करने के लिए 2 महीने का समय है। ज्यादातर नौकरीपेशा करदाता आईटीआर दाखिल  (ITR filing)करने के लिए फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं।

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income tax return filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय 31 जुलाई 2024 तक है। करदाताओं के पास आईटीआर दाखिल (ITR filing) करने के लिए 2 महीने का समय है। ज्यादातर नौकरीपेशा करदाता आईटीआर दाखिल (ITR filing) करने के लिए फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना भी शुरू कर दिया है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे चंद मिनटों में आईटीआर फाइल (ITR filing) कर सकते हैं।

आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ITR फाइल (ITR File online ) कर सकते हैं

अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल  (ITR filing) करने का स्टेप बाई स्टेप तरीका बता रहे हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में आईटीआर सबमिट हो जाएगा।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल करें?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल  (ITR File online ) करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ खोलें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 2: इसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न (file income tax return) पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: अगले चरण में आपको मूल्यांकन वर्ष का चयन करना होगा। अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको आकलन वर्ष (AY) 2024-25 का चयन करना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कौन हैं. यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। आप अपने आईटीआर के लिए ‘व्यक्तिगत’ पर क्लिक कर सकते हैं।

चरण 5: इसके बाद आईटीआर (ITR) का प्रकार चुनना होगा। भारत में 7 प्रकार के आईटीआर (ITR) हैं। आईटीआर के फॉर्म 1 से 4 व्यक्तिगत और एचयूएफ के लिए हैं।

चरण 6: अगले चरण में आपको आईटीआर (ITR) का प्रकार और कारण चुनना होगा। यहां आपको मूल छूट से अधिक कर योग्य आय जैसे विकल्प चुनने होंगे, विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। यहां आपको नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।

चरण 7: प्री-फ़ील्ड जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता है। यहां आपको पैन, आधार, नाम, जन्म तिथि, संपर्क जानकारी और बैंक विवरण सत्यापित करना होगा। यहां आपको इनकम, टैक्स और छूट कटौती का ब्योरा देना होगा. इसके बाद आपको अपना रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करनी होगी. डिटेल देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसे चुकाना होगा.

ऑनलाइन आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • पैन और आधार कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • फॉर्म 16
  • दान पर्ची
  • निवेश, बीमा पॉलिसी भुगतान रसीदें (insurance policy payment receipts) और गृह ऋण भुगतान प्रमाणपत्र या रसीद।
  • ब्याज प्रमाण पत्र

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