ITR Filing 2025 : आयकर विभाग ने लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म 16, जानिए कैसे करेगा काम

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    ITR Filing 2025 : आयकर विभाग ने लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म 16, जानिए कैसे करेगा काम
    ITR Filing 2025 : आयकर विभाग ने लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म 16, जानिए कैसे करेगा काम

    आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल फॉर्म 16 लॉन्च किया है। यह कदम आईटीआर फॉर्म 1 से 7 के हालिया अपडेट के बाद उठाया गया है। अब डिजिटल फॉर्म 16 से टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा।

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    इनकम टैक्स: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल फॉर्म 16 लॉन्च किया है। यह कदम हाल ही में आईटीआर फॉर्म 1 से 7 के अपडेट के बाद उठाया गया है। अब डिजिटल फॉर्म 16 से टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा। फॉर्म 16 में सैलरी, टैक्स कटौती (TDS) और दूसरी जरूरी जानकारियां पहले से ही मौजूद रहती हैं।

    फॉर्म 16 क्या है?

    फॉर्म 16 या 16A नियोक्ता द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, जब वह कर्मचारियों के वेतन से कर काटता है। इसमें यह जानकारी होती है कि कितना कर काटा गया और सरकार को कितना जमा किया गया। यह दस्तावेज़ हर साल मई के अंत तक कर्मचारियों को दिया जाता है।

    डिजिटल फॉर्म 16 कैसे काम करता है?

    डिजिटल फॉर्म 16 सीधे TRACES पोर्टल से जेनरेट होता है, इसलिए इसमें दी गई जानकारी सटीक और सुसंगत होती है। इस नए डिजिटल फॉर्म में कर-मुक्त भत्ते, कटौती और वेतन का पूरा विवरण होता है, ताकि टैक्स फाइल करते समय कोई भ्रम न हो।

    अब करदाता इस डिजिटल दस्तावेज़ को सीधे टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप सभी ज़रूरी जानकारी भर देता है, जिससे समय की बचत होती है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। साथ ही, अगर कोई गलती हो जाती है, तो सिस्टम अलर्ट देता है ताकि उसे पहले ही ठीक किया जा सके।

    किसके लिए कौन सा ITR फॉर्म?

    सरल करदाताओं के लिए दो सरल फॉर्म हैं- ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम)।

    ITR-1 (सहज) वे लोग भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। वेतन, एक घर से आय, ब्याज और कृषि आय से अधिकतम 5,000 रुपये तक की आय वाले लोग।

    ITR-4 (सुगम) उन व्यक्तियों, HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है और वे व्यवसाय या पेशे से कमाते हैं।

    रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

    जिन व्यक्तियों को ऑडिट नहीं करवाना है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं, जिन व्यवसायों और पेशेवरों को ऑडिट की आवश्यकता है, उनके लिए यह समय सीमा 31 अक्टूबर है। डिजिटल फॉर्म 16 के साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करना अब पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है।

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