
Gratuity Rule Changed: केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)’ शुरू करने जा रही है। इस स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की खूबियां शामिल हैं।
Gratuity Rule Changed: पिछले साल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ, जब महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी पर पहुंच गया। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को यह पूरी रकम मिले।
ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है?
ग्रेच्युटी की गणना एक खास फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। नियम के मुताबिक, कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी (बेसिक पे+महंगाई भत्ता) का 16.5 गुना या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, ग्रेच्युटी के तौर पर मिलता है। इसका मतलब यह है कि हर कर्मचारी को 25 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी सेवा अवधि और सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी तय की जाएगी।
ग्रेच्युटी के प्रकार
सरकारी कर्मचारियों को दो प्रकार की ग्रेच्युटी मिलती है – सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
- हर 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ते का एक चौथाई जोड़ा जाता है।
- अधिकतम वेतन का 16.5 गुना या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा।
- ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य है।
मृत्यु ग्रेच्युटी
यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेच्युटी मिलेगी-
- 1 वर्ष से कम सेवा: वेतन का 2 गुना
- 1 से 5 वर्ष: वेतन का 6 गुना
- 5 से 11 वर्ष: वेतन का 12 गुना
- 11 से 20 वर्ष: वेतन का 20 गुना
- 20 वर्ष से अधिक: हर 6 महीने पर आधा वेतन
क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी? केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)’ शुरू करने जा रही है। इस स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की खूबियाँ शामिल हैं।
इसमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी दी जाएगी और पूरी सेवा अवधि पूरी करने वालों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी।