
FD Rules Update: अगर आप टैक्स सेविंग FD में निवेश करते हैं और उसे 5 साल से पहले तोड़ देते हैं तो आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको प्री-मैच्योर FD पर पेनाल्टी देनी पड़ती है। और दूसरा नुकसान टैक्स के तौर पर उठाना पड़ता है।
FD Rules Update: आमतौर पर जब आप FD कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन 5 साल की FD में आपको यह लाभ मिलता है. इसी वजह से इसे टैक्स सेविंग FD भी कहते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस और सभी बैंकों में आपको 5 साल की FD का विकल्प मिल जाएगा.
लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग FD में निवेश करते हैं और इसे 5 साल से पहले तोड़ देते हैं तो आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है. सबसे पहले तो आपको प्री-मैच्योर FD पर पेनाल्टी देनी पड़ती है. यह पेनाल्टी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में अलग-अलग हो सकती है. दूसरा नुकसान इनकम टैक्स के मामले में उठाना पड़ता है. यहां जानें कैसे.
कितनी पेनाल्टी लगती है?
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर आप छह महीने बाद और 1 साल से पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि इस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलता है. अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी ब्याज मिलता है तो आपको भी उतना ही ब्याज मिलेगा. वहीं, अगर आप 1 साल पूरा होने के बाद इसे तोड़ते हैं तो एफडी के पूरे सालों के लिए एफडी की ब्याज दर से 2 फीसदी कम ब्याज लिया जाता है और 1 साल से कम की आंशिक अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज दिया जाता है.
उदाहरण से समझें
मान लीजिए आप 5 साल की FD को 3 साल 7 महीने बाद तोड़ते हैं तो आपको 3 साल तक 5.5% की दर से ब्याज मिलेगा क्योंकि 5 साल की FD पर 7.5% ब्याज मिल रहा है और इसमें 2% की कटौती करने पर यह 5.5% हो जाएगा। वहीं, बचत खाते का ब्याज यानी 4% ब्याज बाकी 7 महीने के लिए मिलेगा। पेनाल्टी के मामले में यही नियम 2, 3 और 5 साल की FD पर भी समान रूप से लागू होता है।
टैक्स के मामले में होगा ये नुकसान
अगर आप 5 साल की FD मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स क्लेम खारिज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह रकम आपकी मौजूदा आय में जुड़ जाएगी और इसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा।
उदाहरण से समझें कैसे
मान लीजिए आपने साल 2024 में टैक्स सेविंग FD में निवेश किया और 2024 में आपने 80C के तहत सालाना आय पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठाया। लेकिन साल 2025 में आपने किसी जरूरत की वजह से FD तोड़ दी तो ऐसी स्थिति में आपने पिछले वित्त वर्ष में जो 1.5 लाख रुपये इनकम टैक्स में बचाए हैं, वो आपकी 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) की आय में जुड़ जाएंगे। इसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा।