Fastag New Rules : एक गलती और देना होगा दोगुना टोल, NHAI ने जारी किए दिशा-निर्देश

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Fastag New Rules : एक गलती और देना होगा दोगुना टोल, NHAI ने जारी किए दिशा-निर्देश
Fastag New Rules : एक गलती और देना होगा दोगुना टोल, NHAI ने जारी किए दिशा-निर्देश

FasTag New Rule: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FasTag को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि सभी टोल प्लाजा पर इस संबंध में जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि ऐसी लापरवाही करने वालों को जुर्माने के बारे में पता चल सके.

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अगर आप हाईवे पर अपने वाहन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, अब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जेब पर बोझ बढ़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स की जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब जिन लोगों के वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसे लेकर NHAI की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

NHAI ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

अक्सर देखा जाता है कि लोग जानबूझकर अपनी कार या अन्य वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं, इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए NHAI ने फास्टैग को लेकर नया नियम (FasTag New Rule) लागू किया है। अब जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने वालों से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा।

पीटीआई के मुताबिक, इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और कतार में खड़े अन्य वाहनों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने इस संबंध में एसओपी जारी की है और इसके तहत अब ऐसे वाहन चालकों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी

एनएचएआई की ओर से फास्टैग को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि सभी टोल प्लाजा पर इस नए नियम से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को संदेश मिल जाए और ऐसा करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में पता चल सके। सिर्फ दोगुना टोल टैक्स ही नहीं, बल्कि जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी फुटेज के जरिए दर्ज किया जाएगा। इससे इन वाहनों से वसूले जाने वाले शुल्क और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को निर्देश: नए नियम को लेकर हाईवे अथॉरिटी ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके जरिए फास्टैग प्राप्त करने वाले वाहन चालक इसे विंडस्क्रीन पर ठीक से चिपकाएं। एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि पहले से स्थापित नियमों के अनुसार, एनएचएआई का लक्ष्य आवंटित वाहन के सामने की विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग चिपकाने के मानक दिशानिर्देश को लागू करना है। कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार आवंटित वाहन पर नहीं चिपका है, वह इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।

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