EPFO New Rules: देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है. EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए क्लेम प्रोसेस (EPFO Claim Process) को आसान बना दिया है. EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी कि अब क्लेम के लिए बैंक पासबुक और चेकबुक की जरूरत नहीं होगी. EPFO के इस फैसले से सब्सक्राइबर्स को राहत मिली है.
EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मई में EPFO के नियमों में बदलाव किया है. EPFO ने कहा कि अब यूजर्स को क्लेम करते समय बैंक पासबुक या चेक लीफ की कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी. EPFO ने कहा कि अगर सब्सक्राइबर्स बाकी सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो उन्हें चेक बुक या पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है.
EPFO ने क्यों लिया यह फैसला EPFO ने कहा कि इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी. साथ ही सब्सक्राइबर्स को क्लेम रिक्वेस्ट देने में भी आसानी होगी. दरअसल, इससे पहले चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर ईपीएफओ के कई दावे खारिज हो रहे थे।
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, दावे खारिज होने की संख्या कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की छूट कुछ मामलों में ही दी गई है।
इन दावों के लिए नहीं देने होंगे ये दस्तावेज
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं सदस्यों को चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी है जिन्होंने बाकी वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
कैसे हो सकता है क्लेम वैलिडेशन
- ईपीएफ सदस्य बैंक केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- इसी तरह, सदस्यों को बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए नियोक्ता से डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) बनवाना होगा।
बैंक की आधार डिटेल्स को यूआईडीएआई के जरिए वेरिफाई करना होगा।
EPFO New Rules: देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है. EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए क्लेम प्रोसेस (EPFO Claim Process) को आसान बना दिया है. EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी कि अब क्लेम के लिए बैंक पासबुक और चेकबुक की जरूरत नहीं होगी. EPFO के इस फैसले से सब्सक्राइबर्स को राहत मिली है.
EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मई में EPFO के नियमों में बदलाव किया है. EPFO ने कहा कि अब यूजर्स को क्लेम करते समय बैंक पासबुक या चेक लीफ की कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी. EPFO ने कहा कि अगर सब्सक्राइबर्स बाकी सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो उन्हें चेक बुक या पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है.
EPFO ने क्यों लिया यह फैसला EPFO ने कहा कि इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी. साथ ही सब्सक्राइबर्स को क्लेम रिक्वेस्ट देने में भी आसानी होगी. दरअसल, इससे पहले चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर ईपीएफओ के कई दावे खारिज हो रहे थे।
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, दावे खारिज होने की संख्या कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की छूट कुछ मामलों में ही दी गई है।
इन दावों के लिए नहीं देने होंगे ये दस्तावेज
- ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं सदस्यों को चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी है जिन्होंने बाकी वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- कैसे हो सकता है क्लेम वैलिडेशन
- ईपीएफ सदस्य बैंक केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- इसी तरह, सदस्यों को बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए नियोक्ता से डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) बनवाना होगा।
- बैंक की आधार डिटेल्स को यूआईडीएआई के जरिए वेरिफाई करना होगा।
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