Driving License Update: एक्‍सपायर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश

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Driving License Update: परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। जिनके driving license की वैधता 31 जनवरी से 15 फरवरी के समाप्त हो गई और वह बन नहीं सके वह 29 फरवरी तक वैद्य माने जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो परिवहन विभाग का सारथी पोर्टल तकनीक गड़बड़ियों के कारण समय से अपने Learning or Permanent License नहीं बनवा सके थे।

RTO में सभी तरह के काम परिवहन और सारथी पोर्टल के माध्‍यम से किए जाते हैं. हाल ही में 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक तकनीकी खामी की वजह से दोनों पोर्टल काम नहीं कर रहे थे. इस वजह से से learning driving license, ड्राइविंग लाइसेंस और conductor license का रिन्‍यूवल ऑनलाइन नहीं हो पाया है. जिन licensees का लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी ( मंत्रालय से डेट में तीन दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है) एक्‍सपायर हुआ है, उन्‍हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.

सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार ऐसे लाइसेंसों का 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा. इस तरह एक्‍सपायर लाइसेंस पर भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी या आरटीओ कर्मी चालान नहीं कर पाएंगे.

इस संबंध में गाजियाबाद के RTO administration राहुल श्रीवास्‍तव बताते हैं कि मंत्रालय का आदेश प्राप्‍त हो चुका है. ऐसे लाइसेंसधारक जिनका लाइसेंस 29 फरवरी तक अगर ऑफलाइन यानी कार्यालय आकर रिन्‍यूवल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ये वैध माने जाएंगे.

इसको देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि जो लाइसेंस 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच समाप्त हो गए थे वह अब 29 फरवरी तक वैद्य माने जाएंगे। उनसे कोई पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी।

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