Cash payment rules: यहां नकद भुगतान का मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने की व्यवस्था है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है। नकद भुगतान सेवा के लिए, संशोधित रूपरेखा में कहा गया है कि प्रेषण करने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा।
Cash payment rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में नकद भुगतान सेवा से संबंधित मानदंडों को कड़ा कर दिया है। इससे ऋणदाताओं के लिए प्राप्तकर्ताओं का रिकॉर्ड रखना आवश्यक हो गया है। यहां नकद भुगतान का मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने की व्यवस्था है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘घरेलू धन हस्तांतरण’ से संबंधित अपने अक्टूबर 2011 के ढांचे को संशोधित किया है।
1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम
खबरों के मुताबिक, नए नियम 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे। नकद भुगतान सेवा के लिए, संशोधित रूपरेखा में कहा गया है कि प्रेषण करने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा। नकद भुगतान सेवा के मामले में, RBI ने कहा कि भेजने वाला बैंक/बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) सत्यापित सेल फोन नंबर और स्व-प्रमाणित ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (OVD)’ के आधार पर प्रेषक को अपने ग्राहक को जानें (KYC) निर्देशों के अनुसार पंजीकृत करेगा।
प्रत्येक लेनदेन AFA द्वारा मान्य होना चाहिए
नए मानदंड में यह भी कहा गया है कि प्रेषक द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। RBI ने कहा कि इसके अलावा, भेजने वाले बैंक को IMPS/NEFT लेनदेन संदेश के हिस्से के रूप में प्रेषक का विवरण शामिल करना चाहिए। हालांकि, कार्ड-टू-कार्ड हस्तांतरण से संबंधित दिशानिर्देशों को ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है।
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