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Bihar Holding Tax : नीतीश सरकार का बड़ा एलन! होल्डिंग टैक्स कम करेंगी बिहार सरकार……जानें किसे मिलेगा इसका फायदा?

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Bihar Holding Tax : नीतीश सरकार का बड़ा एलन! होल्डिंग टैक्स कम करेंगी बिहार सरकार......जानें किसे मिलेगा इसका फायदा?
Bihar Holding Tax : नीतीश सरकार का बड़ा एलन! होल्डिंग टैक्स कम करेंगी बिहार सरकार......जानें किसे मिलेगा इसका फायदा?

Bihar Politics: मंत्री नितिन नवीन ने होल्डिंग टैक्स नीति को व्यवहारिक बताया है. उन्होंने कहा कि तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का मानना है कि तेजस्वी यादव की ओर से लाई गई होल्डिंग टैक्स पॉलिसी अव्यवहारिक है.

Bihar Holding Tax: बिहार की नीतीश कुमार सरकार होल्डिंग टैक्स नीति (Bihar Holding Tax Policy) में बदलाव करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक, इस बजट सत्र में सरकार नया बिल लेकर आ सकती है. बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नबीन ने इसके संकेत दिए हैं. वर्तमान समय की होल्डिंग टैक्स नीति को तेजस्वी यादव के बतौर नगर विकास एवं आवास मंत्री लागू किया गया था.

नितिन नवीन की अध्यक्षता में शुक्रवार (7 फरवरी) को होल्डिंग टैक्स नीति को लेकर बैठक की गई. इस बैठक में मंत्री नितिन नवीन ने होल्डिंग टैक्स नीति को व्यवहारिक बताया है. मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का मानना है कि साल 2023 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव की ओर से लाई गई होल्डिंग टैक्स पॉलिसी अव्यवहारिक है.

मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि वर्तमान होल्डिंग टैक्स पॉलिसी से व्यवसायिक वर्ग और शहर वासियों पर होल्डिंग टैक्स के रूप में भारी बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स के विभिन्न अव्यवहारिक पहलुओं के संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है.

अव्यवाहरिक बढ़ोत्तरी पर पुनः विचार करते हुए इस पर पूरे बिहार में समरूपता के साथ कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चैंबर ऑफ कॉमर्स से सुझाव लिया गया है. उन्होंने कहा कि टैक्स की मदद से नगर निकायों का विकास होता है लेकिन यह टैक्स व्यवसायियों पर बोझ ना बन जाए, उसके लिए वर्तमान पॉलिसी पर पुनः विचार किया जा रहा है.

बता दें कि सितंबर, 2023 में शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का होल्डिंग टैक्स डेढ़ से तीन गुना तक बढ़ाया गया था. उस समय तेजस्वी यादव नगर विकास एवं आवास मंत्री थे. सबसे अधिक तीन गुना होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी होटल, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हाल, वाणिज्यिक कार्यालय, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए की गई थी. निजी स्कूल-कालेज, कोचिंग, और छात्रावास का टैक्स भी डेढ़ गुना किया गया था.

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