ITR Filing Alert: यह तो आपको भी पता है कि सरकार ने टैक्सपेयर्स को अब आईटीआर भरने के दो विकल्प दिए हैं. दूसरे यानी नया टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं. अगर आप भी नया रिजीम अपना रहे हैं तो रिटर्न भरने से पहले जान लीजिए कौन-से 6 बड़े बदलाव हुए हैं.
ITR Filing Alert: मोदी सरकार ने वित्तवर्ष 2020-21 में पहली बार नया टैक्स रिजीम लागू किया था. इसका मकसद रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना और पुराने रिजीम में मिल रही टैक्स छूट को खत्म करना था. आपको बता दें कि नए रिजीम में 70 तरह की टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया था. हालांकि, इसकी दरें घटाकर सरकार टैक्स बचाने का मौका भी देती है.
नए टैक्स रिजीम को लेकर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले आपको इसका चुनाव करना पड़ता था और अब यह बाई डिफॉल्ट यानी स्वत: लागू हो जाता है. अगर आपने कोई रिजीम नहीं चुना तो आयकर विभाग अपने आप ही नया रिजीम लागू कर देगा. हां, अगर आपको पुराने रिजीम से आईटीआर भरना है तो फिर उसका चुनाव करना पड़ेगा. ध्यान रहे कि अगर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी, 80डी, होम लोन आदि पर टैक्स छूट लेनी है तो याद करके पुराने रिजीम का चुनाव करना होगा.
वित्तवर्ष 2023-24 से इनकम टैक्स विभाग ने रिबेट को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. आयकर की धारा 87ए के तहत पहले 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता था और 12,500 रुपये का रिबेट मिलता था. अब यह बढ़कर 25 हजार हो गया है. इसका मतलब है कि नया रिजीम चुनने वाले को 25 हजार का रिबेट मिलेगा. इसमें 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी.
नए रिजीम में सरकार ने टैक्स स्लैब भी बदल दिया है. अब 6 की जगह सिर्फ 5 स्लैब ही लागू होंगे. 3 लाख तक की कमाई पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी. 3 से 6 लाख तक कमाई पर 5 फीसदी टैक्स. 6 से 9 लाख तक 10 फीसदी और 9 से 12 लाख तक कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले को 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.
नए रिजीम में सबसे बड़ा बदलाव बेसिक छूट को लेकर हुआ है. सरकार ने बेसिक टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में अब भी 2.5 लाख रुपये की ही बेसिक छूट मिलती है. 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह छूट 3 लाख रुपये है.
नया रिजीम लागू हुए भले ही 4 साल हो गए, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा पहली बार मिल रहा है. सरकार ने 2023-24 से नए रिजीम में भी 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया है. यही वजह है कि 7 लाख तक रिबेट के बाद अब 50 हजार की और टैक्स छूट मिल जाती है.
नया रिजीम कम कमाई करने वालों के साथ हाई नेटवर्थ वालों को भी टैक्स बचाने का मौका देता है. इस रिजीम के हायर स्लैब में पहले 30 फीसदी टैक्स के बाद सरचार्ज व अन्य देनदारियां मिलाकर प्रभावी रूप से 42.74 फीसदी का टैक्स लगता था, जबकि वित्तवर्ष 2023-24 से यह घटकर महज 39 फीसदी हो गया है.
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