Home Business EPF Withdrawal Claim: अगर किया है PF क्लेम तो, 20 दिन में...

EPF Withdrawal Claim: अगर किया है PF क्लेम तो, 20 दिन में सेटलमेंट नहीं हुआ तो क्या करें, जानें हर डिटेल

EPFO Online: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्राइवेट कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट स्कीम ईपीएफ (EPF Scheme) चलाई जा रही है। इस स्कीम में कर्मचारी और कंपनी द्वारा योगदान दिया जाता है।

कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ फंड (PF Fund) में जमा करता है। जितना कर्मचारी योगदान करता है उतना ही कंपनी द्वारा किया जाता है।

इस स्कीम में सरकार द्वारा सालाना ब्याज दिया जाता है। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ आपात स्थिति में भी फंड से पैसे निकालने की अनुमति देता है।

कर्मचारी को आंशिक निकासी के लिए क्लेम करना होता है। पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉल के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लेम किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:- खुशखबरी: भारतीयों को थाईलैंड जानें के लिए नहीं देनी होगी वीजा फीस

ईपीएफओ में विड्रॉल क्लेम में कितना समय लगेगा इसको लेकर ईपीएफओ ने एक्स पोस्ट पर कहा कि आमतौर पर क्लेम निपटाने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगता है। आपात स्थिति में पीएफ निकासी के लिए कर्मचारी को फॉर्म 19 का इस्तेमाल करना होगा।

20 दिन में सेटलमेंट नहीं हुआ तो क्या करें

अगर 20 दिन में पीएफ विड्रॉल का क्लेम नहीं हुआ तो कर्मचारी को पीएफ आयुक्त से संपर्क करना होगा। इसके अलावा ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या है जरूरी

पीएफ क्लेम सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 भरना जरूरी है। अगर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको ई-केवाईसी (Ekyc) करानी होगी। बिना केवाईसी के क्लेम सेटलमेंट नहीं हो सकता है। आप आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिये ईकेवाईसी करवा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:- Bihar Weather Report: आज बिहार के इन जिलों में होगी ताबड़तोड़ बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.