UP Self-employment Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए शुरू की ये योजना, हर साल एक लाख लोग बना सकेंगे अपना भविष्य

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UP Self-employment Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए शुरू की ये योजना, हर साल एक लाख लोग बना सकेंगे अपना भविष्य
UP Self-employment Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए शुरू की ये योजना, हर साल एक लाख लोग बना सकेंगे अपना भविष्य

UP Self-employment Scheme: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन गुरुवार को एक योजना शुरू करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है. एक बयान के अनुसार, आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए धन आवंटित किया गया है.

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कौशल विकास और कुशल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है. सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए धन आवंटित किया गया है.

कौशल विकास और कुशल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है. सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए धन आवंटित किया गया है.

उन्होंने कहा कि इस पहल को लागू करने का समय आ गया है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा कार्यक्रम पर एक प्रस्तुति के बाद उन्होंने कहा कि यह योजना स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

पहल का उद्देश्य

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष एक लाख युवाओं को ऋण की सुविधा देकर वित्तीय अनुदान प्रदान करना तथा प्रतिवर्ष एक लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सक्षम बनाना है. अधिकारियों ने कहा, ‘अगले 10 वर्षों में दस लाख युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा.’ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी श्रेणियों – सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति और महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया जाना चाहिए.

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