Home Business Traffic Challan : आज लग रही है लोक अदालत, 25000 रुपये का...

Traffic Challan : आज लग रही है लोक अदालत, 25000 रुपये का ट्रैफिक चालान हो जाएगा जीरो.

0
373
Traffic Challan : आज लग रही है लोक अदालत, 25000 रुपये का ट्रैफिक चालान हो जाएगा जीरो.
Traffic Challan : आज लग रही है लोक अदालत, 25000 रुपये का ट्रैफिक चालान हो जाएगा जीरो.

Traffic Challan Lok Adalat Saturday 10 May 2025: आज आपके पास हजारों के ट्रैफिक चालान को शून्य करने का सुनहरा मौका है। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान या कोई पुराना कानूनी मामला लंबित है, तो 10 मई 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन मौका है

Traffic Challan Lok Adalat Saturday 10 May 2025: आज आपके पास हजारों के ट्रैफिक चालान को शून्य करने का सुनहरा मौका है। अगर आपके पास ट्रैफिक चालान या कोई पुराना कानूनी मामला लंबित है, तो 10 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यह अदालत दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगी। यह लोक अदालत न केवल पैसे बचाने का मौका है, बल्कि सालों से लंबित कानूनी मामलों से छुटकारा पाने का भी सुनहरा मौका है।

ट्रैफिक चालान पर मिल सकती है बड़ी छूट

लोक अदालत में आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंपाउंडेबल चालान या नोटिस का निपटारा कर सकते हैं। यानी वो चालान जिनका मौके पर या ऑनलाइन जुर्माना भरकर निपटारा किया जा सकता है।

छूट की संभावना: पहले भी कई लोगों को 50%-70% तक की छूट मिल चुकी है।

कब तक के चालान होंगे शामिल: इस लोक अदालत में 31 जनवरी 2025 तक के चालान ही लिए जाएंगे।

चालान कहां से डाउनलोड करें: 5 मई 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर कोर्ट पहुंचें।

कौन से मामले सुलझाए जाएंगे

  • इस लोक अदालत में कई तरह के सिविल और घरेलू मामले सुलझाए जाएंगे
  • मोटर दुर्घटना और बीमा विवाद
  • बिजली-पानी बिल विवाद
  • वेतन और पेंशन से जुड़े विवाद
  • चेक बाउंस मामले
  • वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
  • भूमि अधिग्रहण और अन्य सिविल मामले
  • कहां लगेगी अदालत
  • लोक अदालत में दिल्ली के ये कोर्ट परिसर शामिल
  • द्वारका
  • कड़कड़डूमा
  • पटियाला हाउस
  • रोहिणी
  • राउज एवेन्यू
  • साकेत
  • तीस हजारी

कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें

  • प्रिंट आउट अपने साथ रखें, कोर्ट में प्रिंट करने की सुविधा नहीं होगी।
  • निजी वाहन पर अधिकतम 7 चालान/नोटिस स्वीकार किए जाएंगे और व्यावसायिक वाहन पर अधिकतम 2 चालान/नोटिस स्वीकार किए जाएंगे।
  • प्रत्येक बेंच पर केवल 1000 चालान ही निपटाए जाएंगे। कुल 180 बेंच पर 1.8 लाख चालान/नोटिस निपटाने का लक्ष्य है।
This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.