Toll plaza pass rules: अब सिर्फ 340 रुपये में टोल पास बनवाएं और हर महीने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टोल प्लाजा पार करें। जानिए इसका फायदा किसे और कैसे होगा।
Toll plaza pass rules: क्या आप टोल प्लाजा के पास रहते हैं और हर बार पैसे कटने से परेशान हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आप सिर्फ 340 रुपये में मासिक टोल पास बनवा सकते हैं और हर महीने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टोल को असीमित बार पार कर सकते हैं।
दरअसल, यह सुविधा उन लाखों लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो टोल के पास रहते हैं और रोजाना इस प्लाजा से गुजरते हैं। बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है और वे हर बार अपने फास्टैग से टोल शुल्क कटने पर गुस्सा हो जाते हैं या बहस करने लगते हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए बहुत स्पष्ट नियम बनाए हैं।
20KM तक की यात्रा पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
आपको बता दें कि सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” नीति लागू की थी। इसके तहत जिन वाहनों को GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, उनसे 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करके यह सुविधा शुरू की है। संशोधित नियमों के अनुसार, GNSS आधारित वाहनों द्वारा पहले 20 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त मानी जाएगी। इसके बाद की दूरी के लिए टोल लिया जाएगा। यह नीति राष्ट्रीय परमिट वाले वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू है। जुलाई 2024 से इसे कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है।
कैसे पाएं 340 रुपये का पास?
टोल पास की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो किसी भी टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक बार 340 रुपये का मासिक पास बनवाना होता है। इस पास को बनवाने के बाद आप चाहे जितनी बार भी टोल पार करें, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह पास एक वाहन के लिए होता है, यानी इसे बनवाने वाले वाहन का मालिक ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस पास के बिना आप टोल कर्मचारियों से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों के मुताबिक आपके पास टोल प्लाजा पास होना जरूरी है।
कौन उठा सकता है यह सुविधा?
टोल छूट की यह सुविधा उन लोगों को मिलती है जो किसी टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसका लाभ सिर्फ निजी वाहन मालिक ही उठा सकते हैं। साथ ही उनके पास GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) इनेबल्ड वाहन या फास्टैग सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास उस क्षेत्र का आवासीय प्रमाण भी होना चाहिए, जो यह साबित कर सके कि वह वास्तव में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है।