Income tax return filing for FY23-24: सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की समयसीमा उनके नियोक्ताओं के फॉर्म 16 जारी करने का टाइमलाइन से जुड़ी होती है। इनकम और टैक्स कटौती की जानकारी वाला ये जरूरी डॉक्यूमेंट आमतौर पर जून के मध्य तक जारी किया जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग
टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विकल्प के बावजूद एक्सपर्ट टैक्सपेयर्स को कुछ समय इंतजार करने का सुझाव देते हैं कि फॉर्म 26AS और AIS अपडेट किए गए हैं, जिससे आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस आसान हो जाएगा।
आधार का पैन से लिंक होना है जरूरी
आईटीआर इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। आईटीआर फाइल करने के लिए सभी टैक्सपेयर्सओं को अपना आधार कार्ड और पैन लिंक करना अनिवार्य है।
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म
ऐसे कई आईटीआर फॉर्म हैं जिन्हें टैक्सपेयर्स को केटेगरी के अनुसार चुनना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के चुने जाने के लिए सात तरह के फॉर्म जारी किए हैं। ये फॉर्म ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 हैं।
चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
आईटीआर फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना जरूरी है। सैलरी स्लिप से लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी तक टैक्सपेयर्सओं को यह देखना होगा कि इनकम, खर्च और निवेश की जानकारी हो। आईटीआर फॉर्म अटैचमेंट के बिना वाला फॉर्म हैं और इसलिए, टैक्सपेयर्स को आय रिटर्न (चाहे मैन्युअल रूप से फाइल किया गया हो) के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाण पत्र, आदि) लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते हैं। हालांकि, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, वेतन पर्ची, पैन, आधार, किराया और निवेश स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट टैक्सपेयर्स को अपने पास रखने चाहिए। ताकि, जरूरत के समय इस्तेमाल किये जा सके। एक बार जरूरी कागजी कार्रवाई से होने के बाद टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से फाइलिंग का काम शुरू कर सकते हैं।