RBI ने RS 2,000 Note पर दिया अपडेट, इस दिन नहीं बदले जाएंगे 2,000 रुपये के नोट

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के कारण 2,000 रुपये के नोटों को बदलने का काम 1 अप्रैल को नहीं होगा। RBI ने कहा कि ये सर्विस RBI के 19 ऑफिसों में उपलब्ध नहीं होगी। ये सर्विस आम लोगों को 2 अप्रैल से फिर मिलनी शुरू हो जाएगी। 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सर्विस 19 मई 2023 से रिजर्व बैंक के 19 ऑफिसों में मिल रही है।

इतने 2000 रुपये के नोट आ चुके हैं वापिस

दो हजार रुपये मूल्य के नोट को चलन से पिछले साल वापस ले लिया गया और अब तक 97.5 फीसदी नोट वापस हो चुके हैं। RBI के मुताबिक अब सिर्फ 8,897 करोड़ रुपये मूल्य के ये नोट ही आम लोगों के पास हैं। आरबीआई ने पिछले साल 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। 19 मई 2023 को ₹2000 मूल्य के 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जो 31 जनवरी 2024 तक घटकर 8,897 करोड़ रुपये पर आ गया।

क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया था वापस

RBI ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ₹2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में इसे जमा करने या बदलने की सुविधा थी। इसके बाद से अब 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिसों में ही उपलब्ध है। इन इश्यू ऑफिसों में पहले भी नोट बदलने की सुविधा थी। अगर इश्यू ऑफिस दूर है तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपने खाते में इसे जमा कराने के लिए इंडिया पोस्ट के जरिए ये नोट आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस को भेज सकते हैं।

नवंबर 2016 में लॉन्च हुए थे ये नोट

आरबीआई ने चलन के ₹500 और ₹1000 के बैंक नोटों का लीगल टेंडर वापस होने के बाद करेंसी की जरूरतों को तत्काल पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के बैंक नोट पेश किए थे। आरबीआई के मुताबिक इसे लाने का मकसद एक बार पूरा हो गया क्योंकि अब बाकी मूल्य को नोट पर्याप्त संख्या में बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में दो हजार रुपये मूल्य के नोट की छपाई 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी। हालांकि ये नोट चलन से ही बाहर हुए हैं, लीगल टेंडर अभी भी हैं।