RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश के मुताबिक अब महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बीच आरबीआई ने शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants’ Co-operative Bank) पर अगले छह महीनों के लिए ग्राहकों के पैसे निकालने सहित कई अन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम से सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं के बीच घबराहट होने लगी है। महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब अपनी सेविंग का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।
6 महीने तक रहेगा प्रतिबंध
शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से लगे अगले 6 महीने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस कैंसिल किये जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सिर्फ बैंक के कामकाज पर अगले 6 महीने तक का प्रतिबंध लगाया है। RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रख सकता है।
शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध: RBI ने क्या कहा
इससे पहले कि हम ग्राहक अधिकारों की बात करें, आपको बता दें कि आरबीआई ने क्या निर्देश दिये हैं। 8 अप्रैल 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में नियामक ने कहा कि 8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक लिखित रूप में आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई लोन और एडवांस, कोई भी इन्वेस्टमेंट, नई जमा या लोन स्वीकार नहीं करेगा।
Yes Bank और PMC बैंक पर भी लगा था प्रतिबंध
यह पहली बार नहीं है जब RBI ने ग्राहकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नियामक ने पीएमसी बैंक और यस बैंक से भी पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। जब कोई बैंक फेल हो जाता है या रोक लगा दी जाती है तो ग्राहकों के क्या अधिकार हैं? शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए? आइए यहां जानें..
ग्राहक 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं क्लेम
आरबीआई ने कहा कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का पैसा ग्राहकों को पाने का हक होगा।