RBI ने इस सरकारी बैंक पर लगाया 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह

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RBI ने इस सरकारी बैंक पर लगाया 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह
RBI ने इस सरकारी बैंक पर लगाया 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह

RBI ने अपने ग्राहक को जानो (KYC) दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये (₹2,68,30,000) का जुर्माना लगाया है। पीटीआई (PTI) की खबर के मुताबिक RBI ने नो योर कस्टमर (KYC) दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोनों मामलों में RBI का क्या कहना है

खबरों के मुताबिक, दोनों मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना विनियामक अनुपालन पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए RBI द्वारा वैधानिक निरीक्षण (ISE 2022) आयोजित किया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा अधिनियम के उल्लंघन/RBI के निर्देशों का पालन न करने तथा इस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा अधिनियम के प्रावधानों तथा RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

जुर्माने के लिए बताए गए कारण

RBI ने कहा कि बैंक बाहरी बेंचमार्क के अनुसार फ्लोटिंग रेट पर्सनल/रिटेल लोन और एमएसएमई (MSME) को दिए जाने वाले लोन को बेंचमार्क करने में विफल रहा। बैंक ने गैर-घटक उधारकर्ताओं के कुछ चालू खाते खोले, जिनका बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश था।

साथ ही, कुछ बचत जमा खाते अयोग्य संस्थाओं के नाम पर खोले गए। इसके अलावा, यह दस साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए कुछ सावधि जमाओं में दावा न किए गए शेष राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में दस साल की अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित करने में विफल रहा और धोखाधड़ी के कुछ मामलों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करने में विफल रहा।

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