अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन पा रहे हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में एक नए नियम की घोषणा की है।
इन नए नियमों के मुताबिक, अगर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन या उसका एरियर नहीं मिलता है तो संबंधित बैंक को 8 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देना होगा।
बैंकों पर लागू हुए नए नियम-(New rules applicable to banks)
आरबीआई ने सरकारी पेंशन बांटने वाले बैंकों के लिए यह नया नियम लागू किया है। इसके पीछे उद्देश्य पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन या उसका बकाया न मिलने पर होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। कई पेंशनभोगियों ने समय-समय पर बढ़ी हुई पेंशन और बकाया राशि को लेकर शिकायत की थी।
देरी होने पर देना होगा 8% ब्याज
नए नियमों के मुताबिक, अगर बैंक पेंशन के भुगतान में देरी करता है तो उसे पेंशनर को 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। इसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि अगर पेंशन या एरियर का भुगतान तय तारीख के बाद किया जाता है तो संबंधित बैंक को उस देरी के लिए 8% की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज पेंशनर के खाते में सीधे जमा करना अनिवार्य होगा।
पेंशन और ब्याज एक ही दिन जमा करना अनिवार्य
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई पेंशन या बकाया राशि जमा करते समय संबंधित ब्याज भी उसी दिन जमा किया जाना चाहिए। यह नियम 1 अक्टूबर 2008 के बाद सभी विलंबित पेंशन मामलों पर लागू होगा। इसके लिए पेंशनभोगी को अलग से कोई मांग नहीं करनी होगी।
बैंकों को सहानुभूतिपूर्वक काम करना चाहिए
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशनभोगियों, खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों की मदद करें और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन भुगतान में देरी न हो और समय पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
RBI का स्पष्ट मानना है कि बैंकों को आरबीआई के आदेश का इंतजार किए बिना खुद ही पेंशन भुगतान पूरा कर लेना चाहिए, ताकि अगले महीने की पेंशन में सभी लाभ मिल सकें।
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