RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस! ग्राहकों के लिए बंद हुआ लेनदेन – यहां जानें पूरी जानकारी

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    RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस! ग्राहकों के लिए बंद हुआ लेनदेन - यहां जानें पूरी जानकारी
    RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस! ग्राहकों के लिए बंद हुआ लेनदेन - यहां जानें पूरी जानकारी

    RBI cancelled the license of the bank: RBI ने कहा, ‘बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’

    Durga Co-operative Urban Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विजयवाड़ा स्थित ‘द दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। साथ ही, आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

    95.8 प्रतिशत जमाकर्ताओं को मिलेगा उनका पैसा

    परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की सीमा तक जमा पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। RBI ने कहा, ‘बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’ DICGC ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमा में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

    इस वजह से बंद हुआ दुर्गा सहकारी अर्बन बैंक

    दुर्गा सहकारी अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बारे में आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं कर पाया है। इसने कहा, ‘बैंक का चालू रहना इसके खाताधारकों के हितों के लिए ठीक नहीं है। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।’ बैंक के बंद होने के बाद 4.2 खाताधारकों को जमा की गई पूरी रकम नहीं मिल पाएगी।

    खाताधारकों पर क्या होगा असर?

    किसी भी बैंक के बंद होने से उसके खाताधारकों पर कितना असर पड़ेगा, यह उनके खाते में जमा रकम पर निर्भर करता है। पांच लाख तक की जमा राशि वालों के खाते में जमा रकम को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) जमा करता है। लेकिन इससे ज्यादा रकम रखने वालों को नुकसान होना तय है। बैंकों के सभी तरह के जमा खातों का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है।

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