Railway Rules : अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर देना होगा इतना जुर्माना, मना किया तो…

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    Railway Rules : अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर देना होगा इतना जुर्माना, मना किया तो...
    Railway Rules : अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर देना होगा इतना जुर्माना, मना किया तो...

    Railway rules without train ticket: त्योहारी सीजन में ट्रेन का कंफर्म टिकट पाना किसी मुश्किल काम से कम नहीं है। दरअसल, इस दौरान ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर करना शुरू कर दें। ऐसा करते पकड़े जाने पर टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है। वहीं, कुछ मामलों में आपको कैद की सजा भी हो सकती है। ऐसे में किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले पूरी बात जान लें।

    किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जाता है? 

    रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में विस्तार से बताया गया है।

    कितना है जुर्माना?

    भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करते पकड़े जाते हैं, तो आपको 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही, आपके टिकट की पूरी कीमत भी जुर्माने के तौर पर वसूली जाती है।

    ऐसी स्थिति में अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है

    अगर कोई यात्री ट्रेन यात्रा के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है और यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह कहां से ट्रेन में चढ़ा है, तो उस स्थिति में जिस स्टेशन से ट्रेन आ रही है, वहां से आखिरी स्टेशन तक का किराया जुर्माने के तौर पर वसूला जाता है।

    प्लेटफॉर्म टिकट से जुर्माना कम हो सकता है

    अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ रहे हैं, वहां से प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत हो सकता है कि आप किस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े हैं।

    क्या जुर्माना भरने के बाद मुझे सीट मिल सकती है?

    यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई बिना टिकट वाला यात्री जुर्माना भर देता है तो उसे कन्फर्म सीट मिल जाएगी। हालांकि, यह टीटीई पर निर्भर करता है। अगर ट्रेन में कोई खाली सीट है तो उसे यात्री को दिया जा सकता है।

    अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो करें ये काम

    टिकट न होने की स्थिति में सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेना ही काफी नहीं है। किसी भी बड़ी असुविधा से बचने के लिए आपको यात्रा शुरू होते ही टीटीई से संपर्क करना चाहिए और उसे अपनी स्थिति बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपको बर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आप किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से भी बच जाते हैं।

    …नहीं तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा

    रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं और टीटीई आपकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होता है, तो आपको अधिकतम 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

    This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.