
PPF withdrawal rules अगर कोई व्यक्ति PPF में निवेश करना शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या वह PPF स्कीम से पैसे निकाल सकता है? या फिर अगर कोई व्यक्ति 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करना चाहता है, तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है?
PPF withdrawal rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, जिस पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। ईईई कैटेगरी वाली यह स्कीम लंबी अवधि में अच्छी रकम जोड़ने के साथ ही तीन तरह से टैक्स बचाती है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति PPF में निवेश करना शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या वह PPF स्कीम से पैसे निकाल सकता है? या फिर अगर कोई व्यक्ति 15 साल से पहले PPF अकाउंट बंद करना चाहता है, तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है? अगर आप भी PPF निवेशक हैं या इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
छठे साल से की जा सकती है आंशिक निकासी
अगर आपको 15 साल से पहले PPF से पैसे निकालने की जरूरत है तो आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। आंशिक निकासी की सुविधा छठे वित्त वर्ष से मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 फरवरी 2020 को खाता खुलवाया है तो आपको वित्त वर्ष 2025-26 से निकासी की सुविधा मिलेगी। ऐसे में आप 50 फीसदी तक आंशिक निकासी कर सकते हैं।
इन स्थितियों में 15 साल से पहले बंद किया जा सकता है खाता
अगर आपको पीपीएफ में निवेश करने के बाद बीच में ही खाता बंद करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आपको यह सुविधा 5 साल बाद ही मिल सकती है। अगर आप खाता मैच्योर होने से पहले निकासी करते हैं तो आपको 1 फीसदी ब्याज काटकर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा, प्रीमैच्योर क्लोजर भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जैसे-
1- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने या अपने परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्रीमैच्योर क्लोजर भी करवा सकते हैं।
2- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए PPF को 5 साल बाद प्रीमैच्योर क्लोजर किया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है।
3- अगर आप विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, तो भी आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
4- खाताधारक की मृत्यु होने पर मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता।
ये है प्री-मैच्योर क्लोजर का तरीका
PPF अकाउंट को प्री-मैच्योर बंद करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की होम ब्रांच में लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में आपको यह बताना होगा कि आप अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की कॉपी होनी चाहिए।
साथ ही अगर आप बीमारी के इलाज के लिए अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए दस्तावेज, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो फीस रसीद, बुक बिल और एडमिशन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अकाउंट बंद करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन पेनल्टी की रकम काट ली जाती है।