PPF Investment Rules : आप कितनी बार PPF का एक्सटेंशन प्राप्त कर सकते हैं? इन नियमों को जरूर जानें

0
686

PPF Extension Rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बहुत अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। यह एक सरकारी योजना है जिस पर गारंटीशुदा ब्याज मिलता है। इस योजना में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। पीपीएफ एक लंबी अवधि की योजना है, यह 15 साल में परिपक्व होती है और इसमें कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। ऐसे में इसके जरिए अच्छा फंड जेनरेट किया जा सकता है.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Follow Now

यही कारण है कि निवेश के कई विकल्प होने के बावजूद भी लोगों का एक बड़ा वर्ग इसमें निवेश करना पसंद करता है। पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है. अगर आप भी इस योजना में निवेश कर रहे हैं और 15 साल से ज्यादा समय तक इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना का विस्तार करा सकते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपीएफ एक्सटेंशन (PPF Extension) कितनी बार किया जा सकता है? अगर आपने निवेश किया है तो आपको इसका जवाब जरूर जानना चाहिए-

जानिए आप कितनी बार करा सकते हैं एक्सटेंशन

पीपीएफ विस्तार के मामले में, निवेशक के पास दो प्रकार के विकल्प होते हैं – पहला, योगदान के साथ खाता विस्तार और दूसरा, निवेश के बिना खाता विस्तार। अगर आप अंशदान जारी रखते हुए इसे बढ़वाना चाहते हैं तो आप इसे 5 साल के ब्लॉक में करा सकते हैं. इससे आपका खाता एक बार में 5 साल के लिए बढ़ जाता है. आप पीपीएफ एक्सटेंशन कितनी भी बार करा सकते हैं.

अंशदान से कैसे होगा विस्तार?

15 साल के बाद अगर आप अंशदान के साथ पीपीएफ खाता (PPF Accounts) जारी रखना चाहते हैं तो आपको उस बैंक या डाकघर में एक आवेदन जमा करना होगा जहां खाता है। यह आवेदन आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले देना होगा और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा.

फॉर्म उसी डाकघर/बैंक शाखा में जमा किया जाएगा जहां पीपीएफ खाता खोला (PPF Accounts Open) गया है। यदि आप यह फॉर्म समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने खाते में योगदान नहीं कर पाएंगे।

बिना योगदान के एक्सटेंशन कैसे प्राप्त करें

अगर आप 15 साल के बाद पीपीएफ खाते (PPF Accounts) में कोई निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके ब्याज का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको यह विकल्प भी मिलता है। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को सूचित करना जरूरी नहीं है. अगर आप 15 साल की मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकालते हैं तो यह विकल्प अपने आप लागू हो जाता है.

इसका फायदा यह है कि आपके पीपीएफ खाते (PPF Accounts) में जो भी राशि जमा होती है, उस पर आपको पीपीएफ की गणना के अनुसार ब्याज मिलता है और टैक्स छूट भी मिलती है। इसके अलावा आप इस खाते से कभी भी कितनी भी रकम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. इसमें आपको एफडी और सेविंग अकाउंट (FD and savings account) की सुविधा मिलती है.

Disclaimer

This is a kind of entertainment news website, on which we pick up all kinds of information from different web sites and present it to the people, if there is any mistake by us, then you can contact us, we will try and make this website even better.