PF New Rules: आपके पीएफ पर बड़ी खबर है. अगले 2 से 3 महीने में ही पीएफ का नया नियम लागू हो सकता है जिससे आप और भी आसानी से अपने पैसे क्लेम कर पाएंगे.
PF New Rules: पीएफ अकाउंट (PF Account) भारत के सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए जरूरी है क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम करता है. अब पीएफ पर बड़ी खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पीएफ ग्राहकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है. जल्द ही इससे जुड़ी एक खास सर्विस शुरू हो सकती है.
इसका सीधा फायदा देश के करोड़ों पीएफ ग्राहकों को होगा. ईपीएफओ एक नई सुविधा पर काम कर रहा है. इसकी वजह से पीएफ ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पीएफ क्लेम (PF Claim) कर पाएंगे. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है.
अगले 2-3 महीने में ही पीएफ ग्राहकों को मिल सकती है नई सुविधा
नया सिस्टम पीएफ ग्राहकों की लिंक की गई यूपीआई आईडी पर फंड ट्रांसफर की अनुमति देगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईपीएफओ ने पहले ही यूपीआई इंटीग्रेशन के लिए एक खाका तैयार कर लिया है और अगले 2 से 3 महीनों के भीतर इस सुविधा को लागू करने की उम्मीद है.
इसका मकसद फंड ट्रांसफर के प्रोसेस के तेज करना है. आधिकारिक सूत्र के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ पीएफ निकासी को यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ चर्चा कर रहा है. इससे पीएफ ग्राहक फोनपे (PhonePe), गूगलपे (Google Pay), पेटीएम (Paytm) और भीम ऐप (BHIM) जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप के माध्यम से अपनी पीएफ राशि तुरंत प्राप्त कर सकेंगे.
ATM कार्ड के जरिए निकाल पाएंगे अपना PF
यूपीआई बेस्ड लेनदेन के अलावा, ईपीएफओ सीधे एटीएम से पीएफ निकासी को सक्षम करने पर भी काम कर रहा है. समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में लेवर सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर 2025 तक एटीएम के जरिए अपना पीएफ निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय पूरी आईटी सर्विसेज को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है. इससे ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड पूरे भारत के कर्मचारियों को मदद मिलेगी.
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सिस्टम अगले साल मई या जून में पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार पीएफ में कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर 12 फीसदी की लिमिट को हटा सकती है. सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को अपनी सेविंग के अनुसार कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प दिया जा सकता है और कर्मचारियों को सीमा से अधिक अमाउंट किसी भी समय जमा करने की अनुमति होगी.
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