PF New Rules: PF ट्रांसफर प्रोसेस अब और आसान हो चुका है क्योंकि EPFO ने बड़े बदलाव किए हैं.
EPFO ने नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) को आसान बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं. अब PF ट्रांसफर प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन और तेज हो गया है. ये बदलाव EPFO मेंबर्स की लाइफ को आसान बनाने के मकसद से किए गए हैं.
पहले PF ट्रांसफर में दो EPF ऑफिस – Source Office (जहां से PF ट्रांसफर होना है) और Destination Office (जहां PF ट्रांसफर होना है) – की मंजूरी जरूरी थी. अब नई व्यवस्था के तहत ज्यादातर मामलों में Destination Office से अप्रूवल लेने की जरूरत खत्म कर दी गई है.
Revamped Form 13 सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे ही ट्रांसफर क्लेम Source Office से अप्रूव होगा, पुराना PF अकाउंट अपने आप मेंबर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इससे ट्रांसफर प्रोसेस तेज होगा और EPFO मेंबर्स को फायदा मिलेगा.
टैक्स कैलकुलेशन भी आसान
नई सुविधा में PF अमाउंट के टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल हिस्से को साफ-साफ डिवाइड कर दिया गया है, जिससे टैक्सेबल PF इंटरेस्ट पर TDS की सही कैलकुलेशन हो सके. इससे हर साल करीब 1.25 करोड़ मेंबर्स को फायदा मिलेगा और लगभग 90,000 करोड़ के ट्रांसफर प्रोसेस को तेज किया जा सकेगा.
आधार के बिना भी बन सकेगा UAN
EPFO ने UAN जनरेट करने और पुराने PF अमाउंट को क्रेडिट करने के लिए आधार की अनिवार्यता भी कुछ मामलों में हटा दी है. खासकर उन मेंबर्स के लिए, जिनका PF exempted trusts या quasi-judicial/recovery मामलों से जुड़ा है.
अब एक नई सॉफ्टवेयर फैसिलिटी से Member ID और बाकी डिटेल्स के बेस पर बड़ी संख्या में UAN जनरेट किए जा सकते हैं, जिससे फंड्स तेजी से क्रेडिट होंगे, भले ही शुरुआत में आधार न हो.
हालांकि, PF अमाउंट की सुरक्षा के लिए ऐसे UAN फ्रीज्ड रहेंगे और सिर्फ आधार से लिंक होने के बाद ही ऑपरेशनल होंगे.इन बदलावों से मेंबर सर्विसेज और भी बेहतर होंगी, शिकायतें घटेंगी, और क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस भी काफी आसान हो जाएगा.