PF New Rule : सरकार ने PF निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की, जानिए डिटेल्स

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PF New Rule : सरकार ने PF निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की, जानिए डिटेल्स
PF New Rule : सरकार ने PF निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की, जानिए डिटेल्स

PF Withdrawal: अगर आप प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने PF निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है।

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PF Withdrawal: अगर आप प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने PF निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशदाता हैं और कोई पारिवारिक इमरजेंसी है तो आप अपने PF खाते से पहले से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने EPF खाताधारकों को राहत देते हुए कुछ नियमों में ढील भी दी है। इसके तहत अगर कर्मचारी नई नौकरी के पहले छह महीने के अंदर नौकरी छोड़ देता है तो उसे PF खाते से पैसा निकालने की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा- पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब PF अंशदाता पहले छह महीने में भी पैसा निकाल सकते हैं।

यह उनका पैसा है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने PF से जुड़े नए अपडेट का संकेत देते हुए कहा कि सरकार अनिवार्य प्रोविडेंट फंड अंशदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की भी योजना बना रही है। आपको बता दें कि ईपीएफओ फिलहाल पीएफ खाताधारकों को जमा पैसे पर 8.25 फीसदी ब्याज दे रहा है।

आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं

1. चिकित्सा उपचार, शिक्षा या परिवार से संबंधित आपातकालीन स्थितियों को आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

2. ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं और अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।

3. लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन सेवाएँ’ टैब पर जाएँ और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘दावा (फ़ॉर्म-31, 19, 10C और 10D)’ चुनें।

4. फिर आगे बढ़ने से पहले अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक और KYC विवरण अपडेट हैं।

5. आंशिक निकासी के लिए, फ़ॉर्म 31 चुनें और सूची से निकासी का कारण चुनें।

6. सबमिट करने के बाद, आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। दावे को प्रमाणित करने के लिए इस OTP को दर्ज करें।

7. सबमिट करने के बाद, आप ‘ऑनलाइन सेवाएँ’ टैब में ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ विकल्प के तहत अपने दावे की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

8. आमतौर पर, EPFO ​​द्वारा 7-10 कार्य दिवसों में आपके पंजीकृत बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।

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