PAN Holders alert : सरकार ने इन पैन धारकों के लिए आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया

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    PAN Holders alert : सरकार ने इन पैन धारकों के लिए आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया
    PAN Holders alert : सरकार ने इन पैन धारकों के लिए आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया

    PAN Holders alert: सीबीडीटी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों ने आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले मूल आधार संख्या को अपडेट करना आवश्यक है।

    उन्हें यह जानकारी आयकर विभाग प्रणाली, प्राधिकृत अधिकारी या सीधे सीबीडीटी को उपलब्ध करानी होगी।

    अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड बनवाया है तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल कर पैन कार्ड बनवाया है।

    क्या लगेगा कोई जुर्माना?

    बड़ी राहत यह है कि ऐसे यूजर्स को आधार अपडेट कराने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि आम नागरिकों के लिए पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। तब से यह सेवा ₹1000 के शुल्क के साथ उपलब्ध है। लेकिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी के साथ पैन कार्ड बनवाया है, वे बिना किसी शुल्क के अपना मूल आधार नंबर अपडेट करा सकते हैं।

    समय पर अपडेट न करवाने पर क्या नुकसान हो सकते हैं?

    • पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है
    • आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
    • बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में दिक्कतें
    • निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में दिक्कतें

    आधार नंबर कैसे अपडेट करें?

    • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
    • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
    • OTP सत्यापन पूरा करें
    • आधार नंबर सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा

    अगर आपने भी आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड प्राप्त किया है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने मूल आधार नंबर को अपडेट करा लें। इससे न सिर्फ आपका पैन एक्टिव रहेगा बल्कि आयकर से जुड़े सभी काम भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे।

    This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.