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PAN card holders : इन PAN कार्ड धारकों पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

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PAN card holders : इन PAN कार्ड धारकों पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

How to Check PAN Card Status: क्या आपका पैन एक्टिव है या निष्क्रिय हो गया है? ITR फाइल करने से पहले सिर्फ़ 2 मिनट में ऑनलाइन अपना पैन स्टेटस चेक करें, जानिए आसान तरीका और भारी पेनाल्टी और ITR रिजेक्शन से बचें।

How to Check PAN Card Status:: आईटीआर फाइलिंग का मौसम आ गया है और हर किसी का दिमाग टैक्स, डिडक्शन और रिफंड के इर्द-गिर्द घूम रहा है। लेकिन रुकिए, जरा रुकिए! क्या आपने अपनी सबसे जरूरी चीज चेक की है? जी हां, अपना पैन कार्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैन कार्ड ‘साइलेंट मोड’ में चला गया है, यानी निष्क्रिय हो गया है?

अगर ऐसा हुआ तो आईटीआर फाइल करने की आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, रिफंड अटक सकता है और ऊपर से भारी जुर्माना भी लग सकता है। परेशान न हों। आज हम आपको बताएंगे ताकि आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकें कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव। चलिए जल्दी से चेक करते हैं।

पैन कार्ड का ‘एक्टिव’ होना इतना ज़रूरी क्यों है?

पैन कार्ड सिर्फ़ एक छोटा सा कार्ड नहीं है, यह आपकी आर्थिक कुंडली का ‘आधार’ है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से लेकर, बैंक खाता खोलने, कोई बड़ा लेन-देन करने, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने या कोई बड़ा निवेश करने तक, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है।

अगर आपका पैन कार्ड किसी वजह से निष्क्रिय हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी बीच सड़क पर फंस सकती है।

1. आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

सबसे बड़ी समस्या! निष्क्रिय PAN से ITR प्रोसेस नहीं होगा।

2. ज़्यादा TDS कटेगा

अगर PAN सक्रिय नहीं है या आपने गलत PAN दिया है, तो बैंक और दूसरी संस्थाएँ आपकी आय पर 20% तक का भारी TDS काट सकती हैं।

3. रिफंड अटक जाएगा

अगर कोई टैक्स रिफंड बनता भी है, तो निष्क्रिय PAN की वजह से वह अटक सकता है।

4. जुर्माना लग सकता है

आयकर अधिनियम के तहत निष्क्रिय PAN का इस्तेमाल करने या गलत जानकारी देने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

5. बड़े वित्तीय लेन-देन में रुकावट

बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियों या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।

पैन निष्क्रिय क्यों हो जाता है?

आपका पैन कार्ड कई कारणों से निष्क्रिय हो सकता है। कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं।

1. पैन को आधार से लिंक न करना (सबसे बड़ा कारण!)

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। अगर आपने अभी तक यह ‘शुभ काम’ नहीं किया है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है। आजकल यही सबसे बड़ा कारण है।

2. एक से अधिक पैन होना

अगर किसी व्यक्ति के नाम पर गलती से या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड जारी हो गए हैं, तो आयकर विभाग डुप्लीकेट पैन को निष्क्रिय कर देता है। एक व्यक्ति, एक पैन, यही नियम है।

3. फर्जी पैन

अगर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैन बनवाया जाता है, तो विभाग उसे भी रद्द कर देता है।

4. मृत व्यक्ति का पैन

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन भी निष्क्रिय कर दिया जाता है (हालांकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है)।

कैसे चेक करें कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं?

घबराएँ नहीं! अपने पैन स्टेटस को चेक करना बहुत आसान है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें।

1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट खोलें

अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें। अगर आप गूगल पर “इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल” सर्च करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा। (सही यूआरएल है: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)

2. ‘वेरिफाई योर पैन’ के ऑप्शन पर जाएँ

होमपेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ‘क्विक लिंक्स’ या ‘इंस्टेंट ई-सर्विसेज’ जैसा सेक्शन दिखाई देगा। वहाँ आपको “वेरिफाई योर पैन” या “नो योर पैन डिटेल्स” जैसा लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

3. पैन डिटेल्स भरें

अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाएगी।

पैन नंबर: अपना 10 अंकों का पैन नंबर सावधानी से दर्ज करें।

पूरा नाम: पैन कार्ड पर लिखे अनुसार।

जन्म तिथि: DD/MM/YYYY प्रारूप में अपनी सही जन्म तिथि दर्ज करें।

मोबाइल नंबर: आप कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं जिस पर OTP प्राप्त हो सके (यह सत्यापित करने के लिए है कि यह रोबोट नहीं है)।

4. OTP गेम

मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद, ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP भेजा जाएगा। इसे जल्दी से देखें, सही जगह पर दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ या ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

5. और ये रहा परिणाम! (पैन स्टेटस)

अगर सब कुछ ठीक रहा, तो स्क्रीन पर पैन का स्टेटस प्रदर्शित होगा।

अगर यह कहता है कि “पैन सक्रिय है और विवरण पैन डेटाबेस के अनुसार हैं” या ऐसा ही कुछ, तो बधाई हो, आपका पैन पूरी तरह से सक्रिय है, ITR दाखिल करने के लिए तैयार रहें।

लेकिन, अगर कोई अन्य संदेश आता है, जैसे “पैन निष्क्रिय है” या “कोई रिकॉर्ड नहीं मिला” या “पैन आधार लिंक लंबित है”, तो खतरे की घंटी बज गई है।

अगर पैन निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें?

अगर चेक करने पर पता चले कि आपका पैन निष्क्रिय है, तो घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें।

1. पैन-आधार लिंक करें (अगर नहीं है)

ज्यादातर मामलों में पैन निष्क्रिय होने का कारण पैन-आधार लिंक न होना होता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर या एसएमएस के जरिए तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें। इसके लिए थोड़ा लेट फीस लग सकती है, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है।

2. डुप्लीकेट पैन सरेंडर करें

अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन हैं, तो तुरंत अतिरिक्त पैन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू करें।

3. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करें

अगर आपको लगता है कि आपका पैन गलत वजह से निष्क्रिय हो गया है या आप इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस जाएं या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांगें।

आखिरी समय की भागदौड़ से बचें

आईटीआर फाइलिंग एक महत्वपूर्ण काम है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका पैन कार्ड इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो पूरी इमारत कैसे खड़ी होगी? इसलिए, आलस्य छोड़ें और आज ही अपना पैन स्टेटस चेक करें। यह 2 मिनट का काम आपको कई परेशानियों और हजारों रुपये के जुर्माने से बचा सकता है।

अगर पैन एक्टिव है तो टैक्स लाइफ है चैन

मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आईटीआर फाइल करने से पहले अपना पैन स्टेटस चेक करना कितना जरूरी है और इसे करना कितना आसान है। बस ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी टैक्स लाइफ को ‘चैन’ बनाएं। याद रखें, जानकारी ही सुरक्षा है। इसलिए जल्दी से अपना पैन चेक करें और फिर आराम से अपना आईटीआर फाइल करें।

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