अब आपको Mutual Funds में SIP बंद करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. SEBI ने इसमें काफी बदलाव किए हैं. पहले SIP रद्द करने में दस वर्किग डे लगते थे. लेकिन अब आपकी SIP सिर्फ दो कार्यदिवस (T+2) में रद्द हो जाएगी. SEBI ने यह नया नियम सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. नया नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू हो गया है.
क्या हुआ बदलाव?
SEBI ने SIP रद्द करने की समय सीमा घटाकर दो वर्किग डे (T+2) कर दी है. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के SIP पर लागू होता है. आआमतौर पर लोग किसी वित्तीय समस्या या किसी अन्य कारण से SIP की किस्त उसकी नियत तिथि के करीब रद्द कर देते हैं. अगर SIP चालू हो जाती है और खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो ग्राहक को ECS रिटर्न या मैंडेट रिटर्न चार्ज देना पड़ता था. अब यह समस्या लगभग हल हो गई है.
क्या थी समस्या?
पहले एसआईपी रद्द करने के लिए 10 दिन पहले आवेदन करने का नियम था. इतने दिन पहले अपने बैंक खाते की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल था. ऐसे में किस्त बाउंस होने पर ज्यादातर लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ती थी.
फंड हाउस को क्या करना होगा?
सभी AMC/RTA को SIP पहली बार फेल होने पर निवेशक को मैसेज भेजना होगा. इसमें बताया जाएगा कि अगर लगातार 3 बार डेबिट फेल होता है तो SIP रोक दी जाएगी. SIP रद्द होने के बाद निवेशक को दूसरा मैसेज भेजकर इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा फंड हाउस को यह सुनिश्चित करना होगा कि SIP रजिस्टर करने के साथ ही निवेशकों को सक्रिय SIP को रद्द करने का विकल्प भी दिया जाए.
एसआईपी रद्द करने के संभावित कारण?-(Possible reasons for cancelling SIP)
सभी AMC को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि SIP रद्द करने की सुविधा AMC की वेबसाइट और उनके संबंधित RTA की वेबसाइट पर उपलब्ध हो, भले ही SIP कहीं भी रजिस्टर की गई हो. सभी AMC को SIP के समय से पहले रद्द होने पर टिप्पणी करने का विकल्प देना होगा.
कारणों में पैसे की कमी, योजना का अच्छा प्रदर्शन न करना, सेवा संबंधी समस्याएं, लोड में परिवर्तन, किसी अन्य योजना में निवेश की इच्छा, फंड मैनेजर में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति और अन्य कारण शामिल हैं
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