Home India Liquor rules for flights: घरेलू उड़ान में कितनी शराब की बोतलों की...

Liquor rules for flights: घरेलू उड़ान में कितनी शराब की बोतलों की अनुमति है ? जानिए नियम

0
607
Liquor rules for flights: घरेलू उड़ान में कितनी शराब की बोतलों की अनुमति है ? जानिए नियम
Liquor rules for flights: घरेलू उड़ान में कितनी शराब की बोतलों की अनुमति है ? जानिए नियम

Liquor rules for flights: भारत में काफी लोग शराब पीने के शौकीन हैं. ऐसे में लोग नई-नई जगहों पर जाकर शराब खरीदते हैं और उन्हें घर लाना पसंद करते हैं.

कई बार लोग छुट्टियों पर जाते वक्त भी अपने साथ अपनी फेवरेट बॉटल लेकर जाना चाहते हैं. लेकिन, कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती कि डॉमेस्टिक फ्लाइट में सफर करते समय कितनी मात्रा में शराब ले जाया जा सकता है. ले जाया जा सकता है भी या नहीं. काफी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि किस लगेज में कितनी शराब की मात्रा की अनुमति है. साथ ही घर में रखी बोतल भी साथ जा सकती है या नहीं. आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब.

अगर आप भी शराब के शौकीन हैं और अपने साथ अपनी बॉटल डॉमेस्टिक फ्लाइट में लेकर जाना चाहते हैं तो इसके पूरे नियम हम आपको यहां बताने जा रहे हैं. ताकि अगले सफर में आपको कोई दिक्कत न हो. आपको बता दें घरेलू विमानों में शराब न परोसा जाता है और न ही इसे पीने की अनुमति होती है

ये भी पढ़ें:- UPI का ये फीचर है खास, बिना इंटरनेट कनेक्शन के कर पाएंगे पेमेंट

डॉमेस्टिक फ्लाइट में कितनी शराब ले जाई जा सकती है? आप विमान से घरेलू यात्रा के दौरान दो तरीके से शराब ले जा सकते हैं, जिनकी मात्रा अलग-अलग होती है. पहला तरीका ये है कि घर या होटल पर रखी सील पैक बोतल को आप चेक-इन बैग में लेकर जा सकते हैं. इंडियो ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि एक यात्री अपने साथ 5 लीटर तक शराब ले जा सकता है

हालांकि, इसके लिए कुछ कंडिशन भी हैं. पहला ये कि अल्कोहलिक बेवरेज रिटेल पैकेजिंग में होना चाहिए और इसकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि ये डैमेज या लीक न हो. दूसरी कंडिशन ये है कि बेवरेज में में अल्कोहल की मात्रा 70% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि अल्कोहल वाले बेवरेज में मात्रा के हिसाब से 24% या उससे कम अल्कोहल है तो 5 लीटर की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होती है.

Indigo के मुताबिक शराब को ले जाने का दूसरा तरीका ये है कि आप कैरी-ऑन बैग में भी इसे रख सकते हैं. लेकिन, जब इसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी होल्ड एरिया से लिया गया हो और इसे एक पारदर्शी पुनः सील करने योग्य प्लास्टिक बैग में रखा जाना चाहिए जिसकी अधिकतम क्षमता 1 लीटर से ज्यादा न हो. साथ ही कंटेनरों को बैग के अंदर आराम से फिट होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो. साथ ही यात्रियों को दूसरे राज्य के नियमों का भी इसमें पालन करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:- New Student Visa Rule : इस देश ने वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, जानें भारतीय छात्रों पर क्या होगा असर

This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.