RBI ने एक बैंक पर जुर्माना लगाया है। इस पर नियम तोड़ने का आरोप है। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया और इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित एक सहकारी बैंक पर KYC और SAF से जुड़े नियमों का पालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने BR एक्ट की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ-साथ 47A (1)(c) के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया है।
RBI ने मुंबई महाराष्ट्र के कुनबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन का पता चला। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कारण बताओ नोटिस पर बैंक से प्राप्त प्रतिक्रिया और सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया। कार्रवाई के संबंध में 27 मई 2025 को आदेश जारी किया गया है।
बैंक ने इन नियमों का उल्लंघन किया
नोटिस के अनुसार, बैंक ने नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए, जो एफडी/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसियों (FD/NSC/KVP/Insurance Policies) की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा समर्थित नहीं थे। कुछ मामलों में, नए ऋण और अग्रिम के लिए लागू एकल जोखिम सीमा का भी उल्लंघन किया गया था।
यह एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा। बैंक निर्धारित अवधि के अनुसार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में भी विफल रहा। हालांकि, इस कार्रवाई से ग्राहक और बैंक के बीच लेनदेन या समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया
भारतीय रिजर्व बैंक ने मेसर्स n/y लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाणपत्र) रद्द कर दिया है। एनबीएफसी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।
ग्राहक ऑनबोर्डिंग, उचित परिश्रम, ऋणों का वितरण, पुनर्भुगतान का संग्रह आदि जैसे कई मुख्य कार्यों के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन को एक सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करना भी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन है।
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